हरिपथ–मुंगेली 12 जनवरी 2024// जिले में अवैध शराब पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर राहुल देव द्वारा दिये गये सख्त निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
सहायक आयुक्त आबकारी, जी. एस. नुरूटी ने बताया कि आबकारी उप निरीक्षक अमित शाह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 11 जनवरी को मुखबीर से प्राप्त सूचना पर विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम भथरी में हितेश पात्रे के कब्जे 09 लीटर कच्ची शराब जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
22 और 26 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित
मुंगेली 12 जनवरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने आदेश जारी कर 22 जनवरी को अयोध्या श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है।
उन्होंने 22 व 26 जनवरी को जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शाॅप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, मद्य भण्डारण भाण्डागार तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।