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CG: Crime-युवती के सिर पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में….

आरोपी मृतिका के नौकरी लगाने के नाम पर शारिरिक शोषण करता रहा। आरोपी अपने खिलाफ रिपोर्ट की धमकी सुनकर सुनियोजित ढंग से दुल्लापुर के जंगल मे लेजाकर पहले अपना मुंह काला किया उसके बाद सिर को पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दिया। पुलिस ने सुचना मिलने के 03 घंटे के भीतर अज्ञात शव की, की गई शिनाख्त कर हत्या का खुलासा पुलिस ने किया।

खुलासा करती पुलिस

हरिपथ-मुंगेली/लोरमी-(जिला सवांददाता) 13 फरवरी-ग्राम दुल्लापुर के जंगल मे युवती के शव के शिनाख्ती के बाद महिला के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी कलीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।

लोरमी पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09 फरवरी  को चौकी खुड़िया क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुल्लापुर फॉरेस्टगार्ड सचिन सिंह राजपूत के द्वारा सूचना दी गई कि दुल्लापुर परिसर के भार पथना (स्थायी नाम) के पास एक अज्ञात महिला अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है, कि सूचना पर खुड़िया पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचे, जिस पर भार पथना पहाड़ी के दो चट्टान के बीच में एक अज्ञात महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया एवं चट्टानों में खून के धब्बे तथा आसपास के पेड़ में लाल छिट्टेदार चुनरी बंधा हुआ मिला तथा मृतिका के हाथ में एल लिखा हुआ पाया गया। मृतिका का शव दो-तीन दिन पुराना होना प्रतीत हुआ। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण डॉग स्कॉवड टीम एवं फारेंसिक टीम के द्वारा कराया गया। चूंकि मृतिका की पहचान नहीं हो पाई थी, अतः आसपास के ग्रामीणों के द्वारा शव की शिनाग्खदी कराई गई तथा जिला मुंगेली सहित जिले से लगे बार्डर जिला बिलासपुर, कवर्धा, बेमेतरा, को सूचना दी गई। जिस पर जिला बिलासपुर के थाना कोटा में दर्ज गुम इंसान का ही शव होने के संबंध में संदेह होने पर थाना कोटा एवं मृतिका के परिजनों से शव की पहचान कराई गई। जिस पर मृतिका कु.लक्ष्मी उम्र 19 वर्ष पिता दिलीप जगत ग्राम छिरहापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का पहचान मृतिका के भाई रामवतार जगत द्वारा मृतिका के शव को देखकर दाहिने हाथ में एल लिखा हुआ गोदना, कान की बाली, गले में लाल धागा, फुल शर्ट को देखकर अपनी बहन के रूप में पहचान करने से तत्काल मर्ग पंचानामा कार्यवाही किया जाकर, मृतिका के शव को सीएचसी लोरमी द्वारा पीएम हेतु सिम्स बिलासपुर रिफर किया गया।

पीएम में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार हत्या का प्रकरण होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  गिरिजा शंकर जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय के निर्देशानुसार, थाना लोरमी में अपराध कमांक 50/24 धारा 302, 201 भादवि दर्ज कर आरोपी की पताशाजी हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी माधुरी घिरही के नेतृत्व में थाना प्रभारी लोरमी अखिलेश वैष्णव, चौकी प्रभारी खुड़िया के.पी. जायसवाल, साईबर सेल प्रभारी रवि जांगड़े के साथ पृथक-पृथक टीम गठित किया जाकर प्रकरण में तकनीकी एनालिसिस एवं सीसीटीवी फुटेज निरीक्षण, कॉल डिटेल एनालिसिस तथा पूछताछ की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

आरोपी

 पताशाजी में प्रथम दृष्टया कलीराम पिता मिलाप मरकाम उम्र 42 वर्ष साकिन टिकरी थाना तखतपुर के साथ मृतिका का संबंध होने एवं कलीराम का मृतिका के घर आना-जाना होने एवं मृतिका को नौकरी लगाने हेतु बोलने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। साईबर एनालिसिस के आधार पर भी संदेही कलीराम का घटनास्थल के आसपास होने की जानकारी प्राप्त होने पर संदेही कलीराम से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि मृतिका करगीरोड कोटा में अपने सहेली के साथ रह रही थी, जहां संदेही कलीराम का आना-जाना भी था एवं उससे मोबाईल से भी बातचीत करते रहता था। संदेही द्वारा मृतिका को नौकरी लगाने का झांसा देकर पूर्व में शारीरिक संबंध बनाया गया था, जिसके कारण मृतिका संदेही कलीराम को नौकरी नहीं लगाने की स्थिति में उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की बात कहते रहती थी, जिसके कारण संदेही कलीराम ने मृतिका की हत्या करने की योजना बनाई एवं दिनांक 5 फरवरी  को मृतिका को लोरमी घूमने के बस से  बुलाया,लोरमी पहुँचने पर मोटरसाईकल में बैठाकर अपने साथ खुड़िया क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया एवं मृतिका द्वारा विरोध करने पर आवेश में आकर उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी एवं लाश को चट्टानों के बीच में छिपा दिया तथा मृतिका के पहने हुए कपड़े, उसके बैग एवं मोबाईल को अलग-अलग स्थानों में छिपा दिया गया।

आरोपी के साथ पुलिस

 जिसे पूछताछ एवं पतासाजी कर मेमोरेंण्डम के आधार पर प्रकरण में जप्ती किया गया है। प्रकरण में आरोपी कलीराम आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 50/24 धारा 302, 201, 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर  विधिवत् गिरफ्‌तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

आरोपी से जप्त सामान :-मृतिका का बैग, मृतिका का स्कूल सर्टिफिकेट, मृतिका के कपड़े, मृतिका का मोबाईल फोनघटना में प्रयुक्त मोटरसाईकल।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, सहायक उपनिरीक्षक के.पी. जायसवाल, आजूराम गोड़, प्रधान आरक्षक दिलीप साहू, बालीराम ध्रुव, आरक्षक अरूण साहू, दीपक कुमार, भेषज पाण्डेकर, पवन गंधर्व, सैनिक कुलदीप राजपूत सहित पूरा अमला जुटा रहा।

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