जिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली

फास्टट्रैक कोर्ट: मूक-बधिर के साथ दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास..

हरिपथ:मुंगेली– श्रवण एवं वाक बाधित गूंगी-बहरी महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में महिला के रिश्तेदार को दोषी पाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मुंगेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत ने संवेदनशील एवं जघन्य अपराध के मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अदालत ने रिश्ते के नाना को अपनी ही मूक-बधिर नातिन के साथ बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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