खाद्य विभागन्यूजमुंगेली/लोरमी

उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पाए जाने पर दो दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी…

हरिपथमुंगेली/लोरमी– ( फलित जांगड़े ) की रिपोर्ट– 29 अप्रेल क्षेत्र के शासकीय उचित मूल्य दुकान तुलसाघाट एवं ढोलगी गड़बड़ी पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।

जारी नोटिस

खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार तुसाघाट आईडी क्रमांक 632007157 के विरूद्ध जांच खाद्य निरिक्षक लोरमी के द्वारा 26 अप्रेल को किया गया जिसमे अनियमितता पाई गई सुनीता /शिवकुमर,अंसुइया
,पूर्णिमा दोरपति के नाम से जारी राशनकार्ड में हितग्राही को 20.20 किलोग्राम चावल कम व सुनीता के राशन कार्ड पर 24किलोग्राम विक्रेता द्वारा कम प्रदाय किया गया। राशनकार्ड धारियों को कम खाद्यन प्रदाय करना एवम इपास डिवाइस के अंदर से इंद्राज कर निजीहित के लिए उपयोग किया गया। जिसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आदेश 5 (1).(24) 11 (5) एवम 15का स्पस्ट उलंघन किया जाना पाया गया जो की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।

जांच करते अधिकारी

शा.उ.मू.दु ढोलगी में अनियमितता की विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी संदर्भित पत्र अनुसार शा.उ.मू.दु ढोलगी, IID क्रमांक 402007087 के संबंध में खाद्य निरीक्षक लोरमी के जाँच प्रतिवेदन 26 अप्रेल को जांच किया गया।

ग्राम ढोलगी के शा.उ.मू.दुकान ID क्रमांक 402007087 का संचालन मई 2023 तक किया गया है, जिसकी बचत मात्रा चावल 76.89 क्विन्टल को वर्तमान संचालनकर्ता एजेंसी को प्रभार नहीं दिया जाकर अफरा-तफरी की गई है।उपरोक्त कृत्य छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5 (1), 5(24), 11 (10) व 15 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

जिसके विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाकर समिति द्वारा की खाद्यान्न्न की अनियमितता की राशि शासन के मद में समपहृत की जावे, अपने पक्ष समर्थन में पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे। जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा ने बताया कि अनियमितता पाए जाने वाले राशन दुकानों पर एफ आई आर दर्ज कराया जायेगा।

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