रोड-शो, रैली तथा सभा के लिए रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति अनिवार्य….
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रावधान के तहत सख्त नियम बताए …
हरिपथ– मुंगेली 17 अक्टूबर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा रोड शो, रैली तथा सभा करने के लिए उस क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधान के अनुसार चुनाव प्रचार तथा सभाओं में लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए उस क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार हेलीकाॅप्टर के उपयोग के लिए अनुमति हेतु राजनीतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुशंसा करानी होगी। तत्पश्चात यह आवेदन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी मुंगेली के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार जिले में राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों के प्रयोग की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से लेनी होगी।