मुंगेली/लोरमी

दो नाबालिग अपहृता को खोजने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजे गये……

हरिपथमुंगेली|लोरमी21 मई दो नाबालिग अपहृता को दस्तयाब करने में मुंगेली पुलिस को मिली सफलता। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पवन कुर्रे को लोरमी पुलिस ने दामापुर (बरेझहा) थाना पण्डरिया जिला कबीरधाम से किया गिरफ्तार। थाना लोरमी में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 114/2023 धारा 363, 366, 376, भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध।
एक अन्य नाबालिग अपहृता को फास्टरपुर पुलिस ने दस्तयाब कर विधिवत् परिजनों को किया सुपूर्द



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने थाना लोरमी में 03 अप्रेल को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री ग्राम डोंगरिया अपने मामा के साथ मोटर साईकल से ग्राम सकेरी चौकी जूनापारा आ रही थी। लोरमी में 50 बिस्तर अस्पताल के पास सामान खरीदने के समय उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताये कहीं चली गई एवं अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 114/2023 धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया पता तलाश शुरू किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान नाबालिग अपहृता को दिनांक 16 मई को बरामद कर महिला अधिकारी से कथन लिया गया, नाबालिग अपहृता द्वारा आरोपी पवन कुर्रे द्वारा बहला-फुसलाकर कोल्ड्रींक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने एवं जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाना कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। प्रकरण में थाना लोरमी द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी पवन कुर्रे को दामापुर (बरेझहा) थाना पण्डरिया जिला कबीरधाम से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण में विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव पाण्डेय, प्रधान आरक्षक नरेश यादव, बलराज सिंह, आरक्षक दीपक राकेश, रवि डाहिरे ने किया।

फास्टरपुर थाना ◆ 11 मई को प्रार्थी ने थाना फास्टरपुर में उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 64/2023 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं पता तलाश शुरू किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना एवं साईबर सेल के विश्लेषण से नाबालिग अपहृता का अपने रिश्तेदार के घर जाने की सूचना पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए परिजनों को सुपूर्द किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी फास्टरपुर निरीक्षक केशर पराग, सउनि आर.एस.ठाकुर, आरक्षक चन्द्रभूषण राजपूत, महिला आरक्षक प्रतिमा बारमते की भूमिका रही।

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