भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारी की जमानत अर्जी खारिज… 25 हजार रिश्वत लेने का आरोप..

हरिपथ, मुंगेली– 12 अगस्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारी की जमानत अर्जी खारिज दी है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर द्वारा अभियुक्त को पटवारी हल्का नंबर एक तहसील मुंगेली में पदस्थ रहने के दौरान शिकायतकर्ता टोप सिंह अनुरागी का नाम त्रुटि पूर्ण तोप सिंह को रिकार्ड दुरुस्त करने एवं शिकायतकर्ता के भाई हेतराम, पीला दास एवं बहन रामकली, रामफल एवं कुमारी बाई के सह खातेदार को हक छोड़ निष्पादित करा कर शिकायतकर्ता के नाम पर ग्राम केसली तहसील व जिला मुंगेली में स्थित भूमि जो कि ग्राम केसरीकला में स्थित है ,शिकायतकर्ता से पटवारी उत्तम कुरें के द्वारा नाम दुरुस्त करने हेतु 25 हजार रिश्वत की मांग की गई थी। जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की थी तथा अभियुक्त उत्तम कुरें पटवारी के विरुद्ध ट्रैप की कार्रवाई की
गई थी। तथा मांग राशि को बरामद किया गया था। जिसमें अभियुक्त उत्तम कुमार कुरें के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 10 जून को विधिवत गिरफ्तार किया गया था और संपूर्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र
न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पैरवी कर जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के तीन घटक मांग, स्वीति और बरामद्गी तीनों ही प्रथम दृष्टया आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र के परिशीलन से परिलक्षित होता है तथा आवेदक को जमानत का लाभ दिए जाने से उसके द्वारा अभियोजन गवाहों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने का अंदेशा है। उपरोक्त कारणों से आवेदक का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने का निवेदन किया। प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है।