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अवैध रेत खनन करने वाले एक्सीवेटर वनविभाग ने किया जप्त

हरिपथ:लोरमी– 14 जनवरी वन परिक्षेत्र खुडिया के कारीडोंगरी परिसर अंतर्गत ग्राम टोपियाडीह के समीप कक्ष क. 495 आरक्षित वन क्षेत्र में एक्सीवेटर से अवैध रेत खनन करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक्सीवेटर को जप्त कर परिजन को पुलिस थाना लाकर पूछताछ किया गया।

वनविभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार को समय अपरान्ह 01.30 बजे पुलिस बल की सहायता से वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा फरार आरोपी संदीप घृतलहरे के निवास स्थान ग्राम झलरी (टोपियाडीह) में दबिश देकर वन अपराध कारित करने में प्रयुक्त होने वाले मशीन Mahindra EarthMaster SX IV (JCB) को जप्ती की कार्यवाही करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले मशीन मालिक के परिजनों को पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा लोरमी थाना लाकर पूछताछ की कार्यवाही की गई है।

 वनमंडलाधिकारी  अभिनव कुमार के निर्देशन में दशहंस प्रकाश सूर्यवंशी  उपवनमंडलाधिकारी एवं  रविन्द्र धीरही प्रशिक्षु वन परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया के नेतृत्व में मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर यन परिक्षेत्र खुड़िया में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा वन परिक्षेत्र खुडिया के कारीडोंगरी परिसर अंतर्गत ग्राम टोपियाडीह के समीप कक्ष क. 495 आरक्षित वन क्षेत्र में ग्राम झलरी निवासी संदीप घृतलहरे के मशीन Mahindra EarthMaster SX IV एक्सीवेटर  के माध्यम से मशीन के आपरेटर  सनत कुर्रे पिता  रामचरण कुर्रे उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम निपनिया पो धनगांव थाना-लालपुर के द्वारा उक्त वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले मनियारी नदी में वनोपज रेत का अवैध उत्खनन कर सूक्ष्म जीव-जंतुओं एवं जीवाश्मों के रहबास क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा था।

 जिसे मौके पर वन विभाग वन परिक्षेत्र खुड़िया में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा उड़नदस्ता दल के द्वारा घेराबंदी किया गया। मौके पर वन अधिकारियों को पहुंचता देखकर अवैध कार्य में संलिप्त मशीन के आपरेटर  सनत कुर्रे के द्वारा मशीन से बन अधिकारियों के ऊपर चोटिल करने के उदेश्य से हमला करते हुए वाहन सहित फरार होने का प्रयास किया गया। 

9 जनवरी को वन अधिकारियों के द्वारा दौड़ाकर घटना स्थल से कुछ दूरी पर पकडा गया तथा मशीन आपरेटर से उक्त अवैध कार्य के संबंध में पूछताछ करने के दौरान वन परिक्षेत्र खुड़िया में पदस्थ बीट फारेस्ट ऑफिसर रामनारायण कोल परिसर रक्षक बिजराकछार के सिर पर मशीन के चौंबी से प्राणघातक हमला किया गया। जिससे वनकर्मी को गंभीर अंदरूनी चोंटे पहुंची। जिसके कारण उपद्रवी व्यक्ति  सनत कुर्रे मशीन आपरेटर को मशीन के चौबी सहित वनोपज जांच नाका कारीडोंगरी पूछताछ हेतु लाया गया। तत्पश्चात् ग्रामीणों के माध्यम से घटना की सूचना पाकर मशीन मालिक  संदीप घृतलहरे घटना स्थल पर पहुंचकर मौके पर उपस्थित वन अधिकारियों से विवाद करते हुए मशीन की दूसरी चॉबी के माध्यम से वाहन को अपने ग्राम निज निवास स्थान ग्राम झलरी (टोपियाडीह) अपने आधिपत्य में ले गया। तद्वपरांत मशीन आपरेटर से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। मशीन आपरेटर के द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार किये जाने पर परिसर रक्षक कारीडोंगरी के द्वारा वन अपराध प्रकरण में  मशीन आपरेटर  सनत कुर्रे पिता रामचरण कुरै उम्र 27 वर्ष ग्राम निपनिया एवं मशीन मालिक  संदीप घृतलहरे निवासी ग्राम झलरी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम

1927 की धारा 26 (1) छ एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 7.55(2), 58 के तहत् गिरफ्तार किये गये अभियुक्त  सनत कुर्रे को व्यवहार न्यायालय लोरमी के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया।

उक्त कार्यवाही में  कलेक्टर जिला कुंदन कुमार  एवं पुलिस अधीक्षक जिला  भोजराम पटेल के द्वारा जिले की कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। आज की कार्यवाही में  पदुम सिंह नेताम,   प्रदीप कुमार कश्यप, विजय कुमार पाण्डेय,   राजेश कुमार पाटले, राजकुमार राजपूत, हरिशचंद्र राजपूत, वनरक्षक राजकुमार नेताम, वनरक्षक, धमांशी साहू, वनरक्षक एवं  आशा विकास यादव, वनरक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रही तथा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का भरपूर सहयोग रहा।

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