शनल हाईवे 130-ए पर चक्काजाम करने 07 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…

हरिपथ:मुंगेली-14 अक्टूबर नेशनल हाईवे 130-ए पर जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने चक्काजाम करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपियों द्वारा दिनांक 11.09.2025 को दाबो मोड जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने मृतक के शव को बीच रोड पर रखकर किया गया था। चक्काजआरोपियों के विरूद्ध थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में अपराध क्रमांक 21/2025 धारा 191(2), 126(2) बीएनएस के तहत एवं पृथक से किया गया प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 11.09.2025 को थाना फास्टरपुर-सेतगंगा के अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103(1) बीएसएस के मृतक हेमप्रसाद साहू निवासी शुक्लाभाठा के शव को पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही पश्चात शव का पी.एम. करवाकर कफन-दफन हेतु मृतक के परिजनों को सुपुर्दनामा में दिया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा मुक्तांजलि शव वाहन में जिला अस्पताल मुंगेली से अपने गांव शुक्लाभाठा ले जा रहे थे और इनके द्वारा एक राय होकर बिना किसी पूर्व सूचना के ग्राम दाबो चौक जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने नेशनल हाईवे क्रमांक-130-ए पर मृतक के शव को मुक्तांजति वाहन से उतारकर बीच रोड पर रखकर करीबन 02 घंटे तक लगभग 200 की संख्या में एकत्रित होकर चक्काजाम कर रोड में आवागमन परिवहन बाधित करने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में 14 नामजद एवं अन्य 150 लोगों के विरूद्ध दिनांक 21.09.2025 को अपराध क्रमांक 61/2025 धारा 191(2), 126(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा असामाजिक तत्वों, मादक पदार्थ बिक्री व तस्कर एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिया गया है। विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली मयंक तिवारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना फास्टरपुर-सेतगंगा पुलिस द्वारा दिनांक 14.10.2025 को आरोपियों 1. दिलीप साहू पिता जोहन साहू उम्र 26 वर्ष, 2. भरत साहू पिता लखन साहू उम्र 25 वर्ष, 3. शिवप्रसाद साहू पिता कुहुकराम उम्र 55 वर्ष, 4. हेमंत साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 25 वर्ष, 5. बिहारी साहू पिता कुहुक राम उम्र 48 वर्ष, 6. हुन्नर साहू पिता भगतराम साहू उम्र 33 वर्ष एवं 7. डोमेश साहू पिता जगन्नाथ साहू उम्र 19 वर्ष सभी निवासी शुक्लाभाठा थाना फास्टरपुर-सेतगंगा को विधिवत गिरफ्तार कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही क्रमांक 20/25 धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस में गिरफ्तार कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी न्यायालय मुंगेली में पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गिरिजाशंकर यादव थाना प्रभारी फास्टरपुर-सेतगंगा,उमेंद गोयल, आरक्षक अतुल सिंह, तीजराम यादव, पारसमणी भास्कर, बुंदेल पटेल एवं थाना फास्टरपुर-सेतगंगा स्टाफ की भूमिका रही।