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खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही: चार को नोटिस एवँ एक मेडिकल स्टोर का अनुज्ञप्ति निलंबित..

हरिपथमुंगेली,26 जुलाई जिला के मेडिकल स्टोर्स में जिला प्रशासन की टीम के साथ औषधि विभाग की संयुक्त रूप 7 मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में 4 मेडिकल स्टोर को कारण बताओ सूचना पत्र नोटिस की कार्यवाही किया गया।

औषिधि निरीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त विषयांतर्गत जिला दंडाधिकारी  कुंदन कुमार के दिये गये निर्देश के परिपालन में दिनांक 25/07/2025 को  पार्वती पटेल अनुभागीय दंडाअधिकारी मुंगेली के मार्गदर्शन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं औषधि विभाग मुंगेली के संयुक्त टीम के द्वारा मुंगेली ब्लाक एवं औषधि विभाग द्वारा लोरमी ब्लाक स्थित मेडिकल स्टोर्स में औषधियो की गुणवत्ता, खरीदी बिकी और बिना प्रिस्कीपसन के नारकोटिक औषधियों के पूर्णतः प्रतिबंधित औषधियो के व्यापार पर नियंत्रण हेतू संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की गई।

औचक निरीक्षण की कार्यवाही में मुंगेली ब्लाक -अंतर्गत पडाव चौक स्थित अशोक मेडिकल स्टोर्स, महादेव मेडिकल स्टोर्स, गणेश मेडिकल स्टोर्स, तथा लोरमी ब्लाक स्थित आदित्य फार्मा, महामाया मेडिकल फुलवारी, मां महामाया मेडिकल ढोलगी, संकटमोचन मेडिकल स्टोर्स 07 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं एवं अन्य औषधि नियमावली के अनियमितताओ के संबंध में जांच किया गया।

जांच के दौरान मुंगेली ब्लाक के 01 मेडिकल स्टोर्स के संचालक के द्वारा नारकोटिक्स एवं सायकोट्रापिक औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख मौके पर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।

लोरमी के 03 मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली के तहत संधारित किये जाने वाले अभिलेख प्राप्त नही हुये। उक्त दुकानों को कारण बताओ सूचना पत्र का नोटिस दिया जायेगा। संतोषप्रद जवाब नही पाये जाने पर विभाग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामाग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत के निलंबन अथवा निरस्तीकर कार्यवाही की जायेगी। उक्त कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मुंगेली, के साथ औषधि निरीक्षक महेन्द्र देवांगन एव लोरमी क्षेत्र में औषधि निरीक्षक रत्नेष बरगाह औषधि विभाग की टीम उपस्थित रहे।

ज्ञात हो कि औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप दुरूपयोग होने वाली औषधियो को बिना प्रिस्कीपसन के बिकी किया जाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में औषधियों की गुणवत्ता, खरीदी ब्रिकी, दस्तावेजो के सत्यापन एवं नशीली दवाओं के स्टोर्स में औषधियों की गुणवत्ता, खरीदी ब्रिकी, दस्तावेजो के सत्यापन एवं नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियत्रण हेतू सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

अनुज्ञप्ति निलंबित-पूर्व में किये गये निरीक्षण के अनुसार, मेसर्स शारदा फार्मेर्सी मुंगेली को शेड्यल एच और अन्य दवाओ की खरीदी बिकी से संबधित दस्तावेजो अनियमितताओ के कारण औषधि अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है साथ ही मेसर्स प्रकाश मेडिकल एंजेसी ब्लाक मुंगेली को औषधि को उचित तापमान में नही रखने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

जिले के समस्त ब्लाकों के मेडिकल स्टोर्स के आगामी समय में इसी प्रकार जिला प्रशासन के साथ, औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा सयुक्त रूप से चरणबद्ध तरिकों से कार्यवाही की जावेगी। ताकि जनसाधरण को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित औषधियो उपलब्ध हो सके सभी मेडिकल संचालको को निर्देशित किया है, कि दवाइयो की खरीदी बिकी से संबधित समस्त दस्तावेजो को नियमानुसार संधारण करे और केवल मानक और प्रमाणित दवाओ की बिकी करे साथ ही शेड्यूल एच, नार्काटिक दवाए और एमटीपी किट जैसी औषधियो का विक्रय केवल पंजीकृत डाक्टर के प्रस्क्रिप्शन पर ही करने विभाग ने अपील किया है।

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