मवेशी बकरा-बकरी के पंजीयन शुल्क में अनियमितता! मुंगेली नपा.के पूर्व सहायक राजस्व निरीक्षक, कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड में…
हरिपथ–मुंगेली-19 जुलाई नगरपालिका के साप्ताहिक मवेशी बाजर में मवेशी शुल्क में गबन मामले में पूर्व राजस्व निरक्षक एव वर्तमान राहोद सीएमओ व कौशियर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड में भेज दिया है। गबन मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलांखो के पीछे पहुँचा चुकी है।
मवेशी शुल्क गबन मामले में सिटी कोतवाली थानां प्रभारी तेजनाथ सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी अनिल कुमार तंबोली निवासी मुंगेली के लिखित रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली मैं अपराध क्रमांक 568/2023 धारा 420 ,408,409 467 468 ,471, 34 भादवि दिनांक 20/12/2023 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
टीम गठन-मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला मुंगेली गिरिजा शंकर जायसवाल के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली एस आर धृतलहरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली निरीक्षक तेजनाथ सिंह के द्वारा विवेचना किया गया।
राहोद की सीएमओ गिरफ्तार– मामले में टीम गठित कर प्राप्त दस्तावेज साक्ष्य एवं गवाहों के कथन के मुताबिक आरोपी मोरिस राज सिंह तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहोद जिला जांजगीर चाम्पा को दिनांक 18/07/24 को टीम सउनि शत्रुहन खूंटे हमाराह स्टाफ द्वारा राहोंद जिला जांजगीर चांपा से नोटिस देकर तलब किया गया एवं यतेंद्र पांडे तत्कालीन कैशियर नगर पालिका परिषद मुंगेली को नोटिस देकर तलब किया गया पूछताछ करने पर आरोपी मोरीस राज के द्वारा 2022 एवं 2023 में कुल 17 नग मवेशी बकरी बकरा रसीद में वसूली किया गया एवं कैशियर यतेंद्र पांडे के पास वसूली रकम एवं कलेक्शन रजिस्टर को जमा करना बताया। मॉरिस राज के द्वारा प्रति पर्ण कार्बन रसीद में हेरा फेरी कूटकरण किया गायब एवं साक्ष्य छिपाया गया।
अतः धारा 201 भादवी जोड़ी गई. कैशियर यतेंद्र पांडे के द्वारा भी जमा रसीद को पेश न करते हुए मॉरिस राज सिंह के अवकाश अवधि में रसीद क्रमांक 129 राम भजन यादव के नाम से जारी रसीद बुक में मवेशी बाजार वसूली की रकम को मॉरीश राज एवं उसका सहायक शशांक डेविड एवं कैशियर यतेंद्र पांडे के द्वारा साठगांठ कर कैश बुक में दर्ज किया गया है, विवेचना में दस्तावेजी साक्ष्य के मुताबिक आरोपी मोरीस राज सिंह एवं यतेंद्र पांडे के विरुद्ध धारा 420, 408 ,409 ,467, 468, 471 ,201 ,34 भादवि के तहत अपराध सबूत पाए जाने पर 19 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध ज्यूडिशियल रिमांड तैयार कर न्यायालय मुंगेली में पेश किया जाता है,मामले में दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र अन्य संदेही व्यक्तियों के विरुद्ध विवेचना की जा रही है साक्ष्य मिलने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।