पाक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास एवं अर्थदंड…

हरिपथ:मुंगेली-न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपी अजय जांगड़े पिता रामकुमार जांगड़े को धारा 137 (2), 87 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी मुंगेली पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सोम द्वारा 4 सितम्बर को थाना लालपुर अंतर्गत पीड़तिा को न्याय दृष्टांत के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार गाईड लाईन एवं छ.ग. राज्य के द्वारा पीड़ति की प्रतिकर के संबंध में किए गए आदेश के अनुपालन में पीड़तिा को 5 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा निर्णय में किया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं गवाहों के बयान से पीड़तिा की उम्र घटना के समय नाबालिग सिद्ध पाया गया। नाबालिग जानते हुए अभियुक्त द्वारा शादी का प्रलोभन देकर पीड़तिा के साथ बलात्संग करना प्रमाणित पाया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिनिर्णित किया है ,कि अभियुक्त का उपरोक्त कृत्य पीड़तिा के प्रति ही न होकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध दर्शित है। वर्तमान में इस प्रकृति के अपराधों में तीव्रता से वृद्धि हुआ है, समय-समय पर इस संबंध में दांडिक विधियों में किए गए कई संशोधन भी यही दर्शित करते है। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी मोतीलाल साहू विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो द्वारा की गई।