क्राईम /पुलिसन्यूजबिलासपुर

फर्जी दस्तावेज के जरिए  खसरा नंबर बदलकर जमीन बिक्री करने कर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार…

हरिपथ:बिलासपुर-15 सितंबर आरोपी सुरेश मिश्रा ने  अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर  जमीन बिक्री कर जमीन का खसरा नंबर बदलकर ठगी  किया गया। आरोपी के विरुद्ध  थाना – सरकंडा में  अप0 क्र.- 1238/2025, धारा – 420,467,468,471,120बी, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी:-सुरेश कुमार मिश्रा पिता जी पी मिश्रा उम्र 59 वर्ष निवासी राज किशोर नगर सरकंडा , जिला बिलासपुर (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने घटना का संक्षिप्त विवरण बताया  कि आवेदक अरूण कुमार दुबे द्वारा लिखित षिकायत प्रस्तुत किया कि वर्ष 1999 में वह एसईसीएल जमुना कोतमा एरिया में सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत् था जो ग्राम मोपका में स्थित भूमि खसरा नम्बर 404 में से 3000 वर्गफुट भूमि भू स्वामी रामफल कैवर्त पिता हगरू कैवर्त निवासी मोपका के स्वामित्व की भूमि का मुख्तिायार आम सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा बिक्री किया गया था जिसका विधिवत् दिनांक 22.03.1999 को रजिस्ट्री कराकर नामांतरण एवं डायवर्सन कराया गया था, उक्त भूमि में बाउण्ड्री वाल निर्माण कराकर सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा कब्जा सौप दिया गया था, उक्त भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज हुआ है जिसका नया खसरा नम्बर 404/4 है। आवेदक उक्त भूमि को श्रीमति सावित्री देवी राठौर के पास बिक्री कर दिया है, जिससे श्रीमति सावित्री देवी राठौर द्वारा नामांतरण हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर सुरेश मिश्रा अपने साथियों के साथ मिलकर उप पंजीयक कार्यालय में मुझे बिक्री किये विक्रय विलेख के द्वितीय प्रति में छेड़छाड़ कर उप पंजीयक कार्यालय बिलासपुर से विक्रय विलेख का द्वितीय प्रति निकालकर तहसील कार्यालय बिलासपुर में आपत्ति प्रस्तुत करवाया गया।

कि अरूण कुमार दुबे के द्वारा क्रय किए गए भूमि का खसरा नम्बर 429/2 है जबकि अरूण कुमार दुबे के द्वारा कूट रचना कर राजस्व अभिलेखो में खसरा नम्बर 404/4 पर दर्ज करवा लिया है। तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए गए आपत्ति के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के द्वारा आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 404/4, रकबा 3000 वर्गफीट से आवेदक का नाम विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। फलस्वरूप आवेदक के द्वारा क्रय किए गए भूमि के अधिकार से आवेदक को वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार सुरेश कुमार मिश्रा द्वारा जमीन बिक्री करने के समय से छल करते हुये मूल प्रति में खसरा नम्बर 404 दर्ज कराया गया एवं कार्बन प्रति में 429/2 दर्ज कराकर पंजीयक कार्यालय में जमा कर कूटरचना करते हुये धोखाधड़ी किया है।

आवेदक के उक्त शिकायत जांच पर अपराध सदर घटित होना पाये जाने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  (शहर) बिलासपुर  राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी (सरकंडा)  निमितेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाया गया था , पूर्व में आरोपी महेन्द्र सिंह ठाकुर , राजेश कुमार मिश्रा ,मनोज कुमार दुबे एवं बन माली मंडल को गिरफ्तार किया जा चुका है,आरोपी सुरेश कुमार मिश्रा फरार था जिसे आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

error: Content is protected !!