वन अपराधःशासकीय कार्य मे बाधा डालने वाले पांच ग्रामीणों के खिलाफ जुर्म दर्ज, जोड़ी गई एट्रोसिटी एक्ट..

हरिपथ:लोरमी-9 दिसम्बर खुड़िया वनपरिक्षेत्र में हुए वन अपराध के मामले में परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ वन अपराध, शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है जिसमें जांच के बाद एस्ट्रोसिटी एक्ट भी प्रकरण में जोड़ा गया है, आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। पूरी घटना डेढ़ माह पुरानी है, यह घटना वन परिक्षेत्र खुड़िया के कक्ष क्रमांक 1523 कंसरी मे हुई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में वन परिक्षेत्र खुड़िया के द्वारा

कक्ष क्रमांक 1523 के 1,2,3, में पौधारोपण किया गया है, जिसके कक्ष क्रमांक 1 में आरोपी गणों के द्वारा मवेशी की चराई, पौधों को उखाड़ना, पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेसिंग व जाली को नष्ट करना, सीमेंट पोल को नुकसान पहुंचाना आदि कार्य किया गया है। आरोपियों को अपराध नहीं करने की समझाइश देने पर गाली गलौच और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है।
उक्त घटना का प्रतिवेदन डिप्टी रेंजर राजेश पाटले और मनोहर यादव ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी, उक्त प्रतिवेदन के आधार पर खुड़िया रेंजर रुद्र कुमार राठौर ने पुलिस चौकी खुड़िया में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपीगण क्रमशः कमाल खान, बरकत अली, उमर खान, हकीम खान, हुसैन खान के खिलाफ अपराध क्रमांक 562/25 के तहत धारा 296, 351/2, 324/5, 329/3, 221, 3, 5 के साथ साथ वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) गछ दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है।

खुड़िया पुलिस चौकी प्रभारी माधव टांडिया ने बताया कि मामले की विवेचना के बाद प्रकरण में एस्ट्रोसिटी एक्ट अपराध जोड़ा गया है, इस प्रकरण में आरोपी बढ़ भी सकते हैं।
एसडीओपी हरविंदर सिंह ने बताया कि प्रकरण 4 दिन पहले ही मुझे मिला है, मामले की विधिवत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



