दिव्यांग शासकीय सेवकों की होगी मेडिकल जांच…
हरिपथ–मुंगेली 02 फरवरी 2024// अपर कलेक्टर विजेन्द्र सिंह पाटले ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2019 के पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों जिनकी नियुक्ति के समय दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जा चुकी है, को छोड़कर समस्त दिव्यांगजन शासकीय सेवकों का मेडिकल बोर्ड से निर्धारित समय-सीमा में जांच कराई जाएगी। उन्होंने सर्व विभाग प्रमुखों को पत्र जारी उक्त निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
अपर कलेक्टर ने कहा कि फर्जी/गलत दिव्यांगजन प्रमाण पत्र आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा नियुक्ति पश्चात् कार्यरत शासकीय सेवकों एवं पिटिशन में उल्लेखित शासकीय सेवकों जिनके प्रमाण पत्र जांच उपरांत मेडिकल बोर्ड से फर्जी/गलत पाये जाते हैं, तो उन्हें सेवा से पृथक (बर्खास्त) करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा में दिये गये प्रावधान अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।