तीन राइसमिल के कस्टम मिलिंग स्वघोषित चावल स्टॉक में 1050 बोरी धान (420 क्वि.) का स्टॉक अधिक पाए जाने पर खादय विभाग ने जप्त कर राजसात किया.…
हरिपथ– मुंगेली- 19 अक्टूबर जिला कलेक्टर के निर्देश पर विभिन्न राईस मिल के भौतिक सत्यापन में
कुल 38720 क्विं. 96800 बोरी
इस प्रकार भौतिक सत्यापन करने पर राइस मिल में खरीफ विपणन वर्ष
2022-23 में उठाये गए धान के विरुद्ध जमा किए गए चावल के पश्चात धान
का स्वघोषित स्टॉक से कुल 1050 बोरी थान वजन 420 क्वि. का स्टॉक अधिक पाया गया जिसे जप्त कर कामता प्रसाद, मैनेजर की अभिरक्षा आगामी आदेश तक के लिए दिया गया।
खादय विभाग के अधिकारी ने देवेंद्र बग्गा ने बताया की जांच में अनावेदक फर्म के मैनेजर ने कथन में स्वीकार किया कि धान एवं चावल के अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। उन्होने यह भी स्वीकार किया कि उनके द्वारा मिल मॉडयूल में स्टॉक की आवश्यक प्रविष्टि नहीं की गई है खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भेजी नहीं गई है।
उन्होंने बताया कि अनावेदक फर्म की उपरोक्त अनियमितता छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के कडिका 6 (1) (2) (3) के उल्लंघन के श्रेणी में आता है। फलस्वरूप कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। अनावेदक फर्म को दिनांक 03.07.2023 को नोटिस जारी किया गया जिसे दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त किया गया है। नियत तिथि दिनांक 12.07. 2023 को सूचनोपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
खादय अधिकारी ने बताया अनावेदक को अवसर दिए जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन का खण्डन नहीं होता है।
छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका-9 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई मिलर आदेश के किसी भी उपबंध अथवा इस आदेश के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश अथवा इस आदेश के अंतर्गत किए गए किसी अनुबंध का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा-7 के अधीन दण्ड एवं अनुबंध में यथा उल्लेखित शास्ति के लिए दायी होगा. तथा मिल को काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
विचाराधीन प्रकरण में छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धारा-6(1), (2), (3) का उल्लंघन प्रतिवेदित है जिसका खण्डन अनावेदक की ओर से नहीं किया गया है।
विभाग के द्वारा छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 9 सहपठित धारा 10 के प्रावधानों के तहत अनावेदक फर्म से जप्त 1050 बोरी धान वजन 420 क्वि को शासन के पक्ष में राजसात किया जाता है तथा भविष्य के लिए चेतावनी जारी करते हुए प्रकरण निराकृत करने आदश जारी किया गया है, विभाग के द्वारा ।