क्राईम /पुलिसछत्तीसगढ़मुंगेली/लोरमी

तीन आरक्षकों से जमीन के नाम पर 19 लाख 60 हजार का धोखाधडी करने वाले शातिर आरोपी  को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा …

पुलिस आरक्षकों से सुनियोजित ढंग से विस्वास में लेकर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश आया है,जिसमे आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

हरिपथमुंगेली/ लोरमी- 18 अक्टूबर तीन आरक्षकों से रकम लेकर जमीन रजिस्ट्री नही करने में फिर से चौकाने वाले मामले सामने आया है। जिस पर आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी प्रांजल उर्फ धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पहले दिन एक आकरक्षक फिर दो और आरक्षकों ने सिटी कोतवाली में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस सनसनीखेज मामले से विभाग में जहाँ हड़कंप मचा है।

सिटी कोतवाली थाने में रोहित कुमार पटेल 35 वर्ष पिता कांशीराम पटेल, जितेंन्द्र कुमार साहू पिता रामा साहू उम्र 33 वर्ष एवंरविंद्र सिंह 34 वर्ष पिता दिलीप कुमार के रिपोर्ट पर आरोपी प्रांजल उर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोहित पटेल, रविन्द्र सिंह, जितेन्द्र कुमार साहू के द्वारा लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 20.09.2021 से जमीन रजिस्ट्री के नाम पर आवेदको से 1960500 रूपये लेकर रजिस्ट्री नही कराया ना ही रकम वापस नही किया कि आवेदको के लिखीत आवेदन पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 429 / 23, 430 / 23 431 / 23 धारा 420 भादवि कायम किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय के निर्देशन, के मार्गदर्शन पर आरोपी प्रांजल उर्फ धर्मेन्दपुरी गोस्वामी पिता बुलाकपुरी उम्र 26 वर्ष निवासी कोदवाबानी थाना लालपुर जिला मुंगेली को पता साजी कर बिलासपुर से थाना लाया गया जो पुछताछ कर मेमोरण्डम लिया गया।

आरोपी ने खरीदा आईफोन – जिसमें उक्त आवेदको ( पुलिस आरक्षको) से अलग अलग जमीन के नाम पर चेक, नगदी, एवं यू०पी०आई के माध्यम से विश्वास दिलाकर कुल जुमला 1960500 (उन्नीस लाख साठ हजार पाँच सौ रूपये का घोखाधडी किया गया उक्त धोखाधडी के रकम के स्कूटी, आई फोन, एवं मां एवं बहन के लिये ज्वेलरी लेकर खर्च करना बताया जिससे एक स्कुटी एक्टीवा 6 जी किमती 110000 रुपये, आईफोन 105000/- कुल 215000 रूपये का बरामद किया गया आरोपी के विरूद्ध अपराध सबुत पाये जाने से एवं जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत दिनांक 17.10.23 के 20:10 बजे गिर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

क्या था मामला- पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 17 अक्टूबर को ग्राम बीजा थाना तखतपुर जिला बिलासर निवासी वर्तमान पुलिस विभाग में जिला मुगेली के लोरमी थाने में आरक्षक के पदस्थ जितेंन्द्र कुमार साहू पिता रामा साहू उम्र 33 वर्ष ग्राम बीजा थाना तखतपुर का निवासी है, जो वर्तमान मे मुंगेली जिला मे आरक्षक के पद पर कार्यरत है, कि प्रांजल उर्फ धर्मेन्द्र गोस्वामी ग्राम कोदवाबानी से परिचय 02 जनवरी 2022 को रानीदहरा मे हुआ था तब बताया के मुंगेली मे जमीन खरीदी बिक्री एवं बोईर, बेंगची, मौहा, को जंगल क्षेत्र से थोक मे खरीदी बिकी का काम करता है। 

प्राथी को बतया की बिजनेश मे नुकसान हुआ है मुझे 8,00000/आठ लाख रूपये की आवश्यकता है, आपको मेरा रामगढ रोड मे आर०के० ट्रेडर्स के पीछे 1600 सौ स्कवेयर फीट की जमीन है जिसे आपके नाम मे रजिस्टी कर दुगा कहकर 20 मार्च 2022 को बलेनो कार क्रमांक सी.जी. 28 एल. 5585 में एक ड्राईवर के साथ आकर अपनी प्लाट रामगढ रोड मे आर0के0 ट्रेडर्स के पीछे 1600 सौ स्कवेयर फीट की जमीन को दिखाया था। जिसकी किमत 1000000/(दस लाख) रूपये बोला था अगर रजिस्ट्री नही किया तो एक चेक रख लो कहकर अपने पिता बुलाकपुरी गोस्वामी का बैंक आफ बडोदा का चेक क्रमांक 845952 मुझे दिया फिर अपने कार बलेनो मे बैठाकर साइंस कालेज के आगे अपने गोदाम दिखाकर दुबारा जमीन कि रजिस्ट्री तो आज तक उक्त रकम वापस नही मिलने पर उक्त के ख़िलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया।

दूसरा मामला–  पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दिया कि अनुसार रविंद्र सिंह 34 वर्ष पिता  दिलीप कुमार  ग्राम मटिया थान मस्तुरी का निवासी वर्तमान में पुलिस विभाग में जिला बिलासपुर के बिलासादेवी केंवट एयरपोट चकरभाठा में आरक्षक किे पद पर कार्यरत हुं,कि दिनांक 20.09.2021 से 17.102023 तक प्रांजल उर्फ धमेंन्द्र गोस्वामी पिता स्व0 बुलाक पुरी गोस्वामी निवासी कोदवाबानी थाना लालपुर जिला मुंगेली द्वारा जमीन रजिस्ट्री के नाम पर 6 लाख रूपये लेकर धोखाधडी किया है।

 पुलिस ने बताया कि प्राथी ने आवेदन में लिखा है, जिसमे उल्लेख है,कि प्रांजल गोस्वामी उर्फ धर्मेंद्र गोस्वामी पिता स्व. बुलाकपुरी गोस्वामी ग्राम कोदवाबानी थाना लालपुर जिला मुंगेली वाले द्वारा दिनांक 20/09/2021 को मुंगेली के रामगढ मे जमीन प्लाट 1500 स्क्वेयर फीट को दिखाकर 600000/छः लाख रूपये मे सौदा कर दिनांक 29/09/2021 को दोपहर करीब 03:00 बजे सदर बाजार रोड मुंगेली मे 200000/ दो लाख एडवांस दिया फिर दिनांक 26/11/2021 को फोन पे के माध्यम से 50000/ पचास हजार दिनांक 03/12/2021 को 30000 / तीस हजार दिनांक 14/12/2021 को 9000 / नौ हजार फोन पे से दिनांक 14/01/2022 को 311000/ तीन लाख ग्यारह हजार कुल रकम 511000 / ( पांच लाख ग्यारह हजार ) नगदी एवं 89000/ (नवासी हजार ) रोहित पटेल के एकाउंट मे डलवाकर कुल रकम 600000/ छः लाख लेकर उक्त जमीन का रजिस्ट्री नही किया और न ही पैसा मागने पर वापस नही किया।

पुलिस ने दोनों प्रथियो के रिपोर्ट पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना में जुट गई है। पुलिस ने आरोपी प्रांजल गोस्वामी उर्फ धर्मेंद्र गोस्वामी पिता स्व. बुलाकपुरी गोस्वामी ग्राम कोदवाबानी को उसके निवास से धरदबोचा और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक गौरव पाण्डेय, प्रoआर 347 चन्द्र कुमार धुव्र, 257 प्रकाश साहू, 317 शिवनंदन राठौर, 68 भुवन चतुर्वेदी आरक्षक 277 शशी गंधर्व 138 मुकेश ठाकुर, 185 मनोज टंडन, 219 टिकेश्वर धुव्र की भुमिका रही ।

थाना प्रभारी गौरव पांडे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कुल तीन मामले धारा 420 के तहत अपराध दर्ज है।आरोपी प्रांजल उर्फ धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

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