जिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली
नाबालिग से छेड़छाड़: आरोपी को 3 साल का कारावास

हरिपथ:मुंगेली- नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने 3 वर्ष का कारावास एवं 1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सोंम ने धारा 75 (1) (प), 76 भारतीय न्याय संहिता एवं पाक्सो की धारा 12 एवं 8 के अंतर्गत अभियुक्त कमल बघेल पिता पुसउ बघेल उम्र 38 वर्ष निवासी करही थाना सरगांव को 3 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के पहने हुए कुर्ती को फाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया था। साथ ही प्रकरण की पीड़िता को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाएं जाने की अनुशंसा भी निर्णय में की गई है। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन सरगांव थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने किया था।



