मुंगेली
जिले में कोटपा एक्ट के तहत 09 दुकानों में किया गया चालानी कार्यवाही, 06 दुकानों को दी गई चेतावनी

हरिपथ – मुंगेली 05 सितम्बर कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ड़ाॅ. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन पर जिले में कोटपा एक्ट 2003 के तहत आज प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्यवाही किया गया। कोटपा एक्ट के धारा 4 एवं धारा 6 के तहत 15 दुकानों में कार्यवाही किया गया। जिसमें 09 दुकानों में कुल 1050 रूपये की चालानी कार्यवाही एवं 06 दुकानों में चेतावनी दिया। इस दौरान औषधि निरीक्षक श्री रत्नेश कुमार बरगाह सहित बलराम साकत, ओम साहू, कश्यप मौजूद रहें।