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सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा का एक दिवसीय शिवमाहापुरण कथा के लिए प्रशासन ने शपथ पत्र के साथ अनुमति दी..

प्रदीप मिश्रा का एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के लिये शर्तो के अनुसार 33 बिंदुओ के अंर्तगत शपथ पत्र के साथ 11 अगस्त को प्रशासन ने अनुमति प्रदान किया गया।

हरिपथलोरमी-9 अगस्त  नगर में 11 अगस्त रविवार को विश्वप्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा की एक दिवस शिव महापुराण कथा के आयोजन के लिए प्रशासन ने 33 बिंदुओं में ससर्त अनुमति हलपनामा के साथ प्रदान किया है। 

07 अगस्त को युवा मंडल के  अध्यक्ष अनिल सलुजा ने पुनः शिवमाहापुरण कथा के लिए अनुमति आवेदन प्र्रस्तुत किया गया था। जिस पर एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने  11 अगस्त  रविवार को ढोलगी रोड वार्ड नं. 14 राम्हेपुर लोरमी में पंडित  प्रदीप मिश्रा (सिहोर वाले) शिव पुराण कथा का आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक  अनिल सलूजा, आयोजक-अध्यक्ष, युवा मण्डल द्वारा शपथ पत्र दिनांक 08.08.2024 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आयोजन के संबंध में -कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. मुंगेली का  उप पुलिसअधीक्षक   सहायक अभियंता, (उपसंभाग) छ.ग.स्टे.वि.वि.कं.लि. लोरमी का  खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरमी , मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद  प्राप्त के आधार पर उपरोक्त सभी विभागों द्वारा शिवकथा महापुराण आयोजन बाबत् विभागीय सहमति प्रदान की गई है।

उपरोक्त विभागीय सहमति पत्रों, आवेदक के आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर निम्नांकित शर्तों के पालन के अध्याधीन 11 अगस्त  को ढोलगी रोड वार्ड नं 14 राम्हेपुर लोरमी में पंडित  प्रदीप मिश्रा (सिहोर वाले) का शिव कथा महापुराण आयोजन” की अनुमति प्रदान किया गया। आवेदक  अनिल सलूजा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र  इस अनुमति आदेश का अंग स्वीकृत किया गया। उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त अभिवचनों का पालन पूर्णतः किया जाने निर्देशित किया गया।

ज्ञात हो कि इससे पहले पांच दिवस कार्यक्रम के अनुमति के लिए प्रशासन ने कथा स्थल में कमियां बताकर हाथ खड़ा कर दिए थे। 

विहित शर्ते– सर्त में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उस सीमा क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाना 10 डीबी (ए) से अधिक नही होनी चाहिए या 75 डीबी (ए) से अधिक नही है अथवा उनमें से जो कम है, से अधिक नही होनी चाहिए।

अतिसंवेदनशील क्षेत्र (जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थान, अदालत, धार्मिक संस्थान अथवा उनमें से जो कम है, से अधिक नही होनी चाहिए।पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण (नियम-2009 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण ) (संशोधित) नियम-2010 के प्रावधान प्रभावशील रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान तलवार, चाकू, भाला एवं अन्य अस्त्र-शस्त्र न रखा जावे। . श्रध्दालुओं के बैठक व्यवस्था सुव्यवस्थित होना चाहिए साथ ही महिला व पुरूष दीर्घा पृथक-पृथक निर्धारित हो।कार्यक्रम/कथा स्थल पर अवैध या आपत्ति जनक सामग्री का

उपयोग / परिवहन / प्रदर्शन नहीं किया जाए। वाहन पार्किंग के स्थान चिन्हांकित हो तथा चेकिंग अधिकारी के द्वारा चेकिंग 

करने पर विधिवत चेकिंग कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति

शासन के किसी भी नियम निर्देश अधिनियम का उल्लंघन नही हो, यह आयोजक सुनिश्चित करेगा।  आयोजन के दौरान मुख्य मार्ग/यातायात किसी भी स्थिति में अवरूद्ध न हो, जन सुविधा बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की अनियंत्रित भीड़, भगदड़, अव्यवस्था अशांति न हो, सुनिश्चित किया जाए।  आयोजन के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उक्त कार्यक्रम के आयोजन के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज्यशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाद्ययंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।  कार्यक्रम स्थल में तड़ितचालक की समुचित व्यवस्था की जाए। जल निकासी की सुरक्षित एंव पर्याप्त व्यवस्था करें। चूंकि बरसात का मौसम है अतः स्नैक कैचर की व्यवस्था करे साथ ही उपचार की व्यवस्था रखा जाए।

 कार्यक्रम स्थल पर अस्थाई रूप से पुलिस सहायता केन्द्र मय पी.ए. सिस्टम के साथ तैयार किया जाए। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर 24 घंटे पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।  सी.सी.टी.वी. कैमरा पर्याप्त संख्या में पुलिस विभाग द्वारा चिन्हांकित एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर लगवाया जाए।  पण्डाल एवं अन्य सभी स्थानों पर मजबूत बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाए।  पर्याप्त संख्या में निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए। पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस 24 घंटे कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध रहे, जिसको चिन्हांकित कर अलर्टमोड में रखा जावें।  कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में फायर बिग्रेड 24 घंटे उपलब्ध रखा जावें। स्थानों को चिन्हांकित करते हुए श्रध्दालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था एवं पर्याप्त संख्या में चलित शौचालय की व्यवस्था की जावें।  कार्यक्रम स्थल में प्रवेश एवं निकासी हेतु व्ही. व्ही.आई.पी. व्ही.आई.पी. का मार्ग एवं प्रवेश द्वार पृथक से रखा जाए। पंडित जी के आगमन एवं प्रस्थान का मार्ग एवं प्रवेश द्वार पृथक रखा जाए।  व्ही.व्ही.आई.पी. व्ही.आई.पी. के लिए स्थान आरक्षित एवं सुरक्षित हो। कार्यक्रम स्थल में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था एवं कचरे का निष्पादन नियमित रूप से करना होगा, जिससे बिमारी / महामारी न फैले। बिजली के तारों को खुला न छोड़ा जाये, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो इस हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।श्रध्दालुओं के आने-जाने के द्वार पर्याप्त संख्या में हो।बारिश के पानी की निकासी का पर्याप्त व्यवस्था की जावे।

जनसुविधा, जनस्वास्थ्य, जनजीवन की रक्षा एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जावे। आपात स्थिति से बचाव एवं निपटने की सुरक्षित उपाय एवं व्यवस्था का प्रबंध किया जावे।

उपरोक्त शर्तों का पूर्णतः पालन आवेदक/आयोजन समिति द्वारा किया जाए। उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन, अपालन, विवाद की स्थिति अतिविष्ट / प्रकृतिक आपदा की स्थिति निर्मित होने पर यह अनुमति आदेश स्वमेय निरस्त माना जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक/आयोजन समिति की होगी।

एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने कहा कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का एक दिवसीय शिवमाहापुरण कथा के लिए आयोजक को 33 बिंदुओं में हलपनामा के साथ ससर्त अनुमति प्रदान किया गया है। 

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