लोरमी

नाबालिक अपृहता को शांदी का प्रलोभन देकर भगाने वाले आरोपी को महाराष्ट्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

हरिपथलोरमी– 20 सितंबर पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, चंद्रमोहन सिंह (IPS) के आदेशानुसार नाबालिक बालिका एवं महिला संबंधी अपराधों मे त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण हेतू जारी निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली प्रतिमा तिवारी एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी  माधुरी धिरही के मार्ग दर्शन पर 17 जुलाई को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को 16 जुलाई के शाम 04 बजे कोई अज्ञात आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क. 233 / 23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया, अपृहता व आरोपी की लगातार पतासाजी किया गया, विवेचना दौरान अपृहता व संदेही आरोपी का सायबर से कॉल डिटेल प्राप्त किया गया।

अपृहता व संदेही का लोकेशन बीटा (सांगली) महाराष्ट्र मे होना पता चलने पर बीटा महाराष्ट्र हेतू टीम गठित कर रवाना किया गया, जो बीटा महाराष्ट्र से आरोपी श्रवण मानिकपुरी पिता कृष्णा दास उम्र 25 वर्ष साकिन परसवारा थाना लोरमी जिला मुंगेली के कब्जे से बरामद कर अपहता का महिला अधिकारी से कथन कराया गया, जो दिनांक घटना को आरोपी श्रवण मानिकपुरी के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर अपने साथ बीटा महाराष्ट्र ले जाना मामले मे धारा 366 भादवि एवं 8 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर आरोपी श्रवण मानिकपुरी के विरूद्ध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक राजेन्द्र मण्डावी थाना प्रभारी लोरमी, सउनि पी.एस. ठाकुर, प्र.आर.नरेश यादव, रवि जांगड़े (सायबर सेल) आर. पवन गंधर्व, म. आर. प्रेमलता घृतलहरे की भूमिका सराहनीय रहा।

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