कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक युवक को किया 6 माह के लिए जिलाबदर…
हरिपथ–मुंगेली 06 नवंबर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने आदेश जारी कर जाकिर खान, पिता जब्बार खान उम्र 22 वर्ष निवासी एण्ड्रूज वार्ड दाउपारा मुंगेली को 06 माह के लिए जिलाबदर किया है। जाकिर खान को मुंगेली एवं उनके सरहदी जिला कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार एवं डिंडौरी (म. प्र.) जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 06 माह की अवधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जाकिर खान वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लगातार मारपीट, हत्या एवं हत्या का प्रयास तथा लूट जैसे अपराध घटित किया है। जाकिर खान के आपराधिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने तथा शांति व्यवस्था सदाचार बनाए रखने हेतु समय-समय पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है, किंतु उनके कृत्य एवं अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है। जाकिर खान वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जाकिर खान न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने से 06 माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करेगा।