मुंगेली/लोरमी

स्कार्पियो को रिस्तेदार ने ही आग के हवाले किया? पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया, पन्द्रह दिन पहले वाहन को खरीदे थे..

हरिपथ न्यूज -मुंगेली/लोरमी…6 अप्रेल बीते रात को ग्राम चिल्फी थाना में  एक  कृषक के द्वारा उसके  स्कार्पियो वाहन में प्राथी के रिस्ते में बड़े पिता के द्वारा उक्त वाहन को जलाने के आरोप में  रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार ग्राम चिल्फ़ी निवासी कामता साहू उम्र 18 वर्ष पिता लाला साहू ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि लगभग  13-14 दिन पूर्व प्राथी के पिता ग्राम रमतला थाना व तहसील पडरिया जिला कबीरधाम के रहने वाले से प्राथी के  पिताजी अपने नाम के उसके स्वामित्व के स्कारपियो माडल नं0 MZDI क्रमांक सीजी 04 HD 5491 को 3 लाख 75 हजार में  खरीदकर लाया था। 

उक्त स्कारपियो को बुकिंग मे लेकर  05 अप्रेल 2023 के सुबह 06.00 बजे प्राथी लेकर बिलासपुर गया था। जहा से शाम 07.30 बजे अपने स्कारपियो को लेकर अपने घर आया और घर के पिछे बाडी मे खडा कर दिया। बाद मे रात्रि 08.00 बजे करीबन अपने मां बहन के साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे मे सो गये।

प्राथी के  पिताजी और बडे पापा शत्रुहन साहू दादा बंशीलाल सभी रिस्तेदारी मे ग्राम साल्हेघोरी आज 05 अप्रेल  को 4-5 बजे गये थे।  06 अप्रेल  के करीबन 02.30 बजे प्राथी बडे पिता शत्रुहन अपने कार मे शादी घर से आया और अपने कार का हार्न बजाया तो मेरी मां गायत्री साहू उठ गई। आंगन तरफ जाकर देखी तो प्राथी के बडे पिता बाडी मे रखे स्कारपियो क्र0 सीजी 04 HD 5491 पुरानी स्तेमाली मे मिट्टी तेल छीडक कर आग लगा दिया।

 उक्त घटना के बारे  में बताने प्राथी की मां ने उठाई और बतायी तब देखा कि उसकी  स्कारपियो मे पुरी तरह से आग लग कर क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे पानी डालकर आग को काबू मे किये बाद मे घटना को प्राथी कामता साहू ने अपने पिताजी को मोबाईल फोन से अवगत कराया तो वह भी घर आकर घटना को देखकर चिल्फ़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए। पुलिस ने मामले प्राथी के रिपोर्ट पर धारा 435 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना में जुट गयी है। 

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