अतिरिक्त सत्र न्यायालय: ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास की सजा एवं 3 हजार अर्थदंड…

हरिपथ:मुंगेली-1 दिसम्बर न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी ने धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता एवं पॉक्सो की धारा 6 में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सोम द्वारा 28 नवम्बर को प्रकरण के अभियुक्त उमेश राजपूत पिता रघुनंदन राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी सकरी थाना पथरिया को उपरोक्त धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं राशि 3 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान जिला एवं सत्रन्यायालयतैयार गाइडलाइन के अनुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़िता को शारीरिक मानसिक हानि और पुनर्वास हेतु 5 लाख रूपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की गई है। अभियोजन की ओर से अपने पक्ष नि के समर्थन में 15 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परिक्षित कराया गया। प्रकरण की पैरवी मोती लाल साहू विशेष लोक अभियोजक ने की।



