केन्दीय राज्य मंत्री के काफिला रोकने मामला : सड़क जाम करने वाले 12 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जुर्म दर्ज…..

हरिपथ–बिलासपुर/तखतपुर/मुंगेली– केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को चक्काजाम कर रोकने वाले 12 युवको के विरूद्ध पुलिस ने बीएनएस की धारा 170, 126,2 191,2 170, 135 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां सभी आरोपीयों को जमानत दे दी गई।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रोटोकॉल से केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुंगेली जा रहे थे, इसी दौरान मनियारी पुल के पास युवकों ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया एवं उनके काफिले के सामने जमकर नारेबाजी की। चक्काजाम के कारण श्री साहू का काफिला रूट दबलकर वापस चले गए।

सुरक्षा भी जांच– केदीय राज्य मंत्री सरकारी प्रोटोकॉल का एक प्रकार से उल्लंघन तो हुआ ही साथ अर्जेंट कार्यक्रम की रूपरेखा बदलना पड़ा।जिससे उनका कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उनकी सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता था! श्री साहू को स्थानीय पुलिस की सहायता से सुरक्षित वापस लौटकर रुट बदलना पड़ा। प्रोटोकॉल के अनुसार केन्दीय मंत्री को प्रतिदिन अपने दौरा कार्यक्रम का रूप रेखा एवं रुट के साथ जारी प्रोटोकॉल को पीएम आवास एवं राज्य सरकार को भी देना अनिवार्य है,जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। रोकने का षडयंत्र महज 12 ही क्यों जिसको स्थानीय प्रशासन भांप नही पाई औऱ जिसकी खामियाजा केन्दीय मंत्री को झेलना पड़ा,जिस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है?
पुलिस ने चक्काजाम करने वाले 12 आरोपी बादलनिर्मलकर, इंद्राज सिंह ठाकुर, बीरू ताम्रकार, राजू निर्मलकर, शैलेंद्र मानिकपुरी, करन गोस्वामी, दीनू सिंह ठाकुर, अभय क्षत्री, दीपक यादव, अमर निर्मलकर, जयदीप श्रीवास, रवि श्रीवास के खिलाफ बीएनएस की धारा 170, 126,2 191,2 170, 135 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। शुक्रवार को आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई।