हरिपथ–मुंगेली – एक महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उसके हाथ, बांह को पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम देवांगन ने 2 साल की सजा सुनाई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25 जनवरी 2020 को दोपहर करीब 02.00 बजे पीड़िता जब ग्राम कंतेली से अपने घर सूरजपुरा साईकल से जा रही थी।
घटनास्थल हरदीडीह के आगे तालाब के पास मेनरोड, थाना लालपुर क्षेत्रातंर्गत आरोपी पीड़िता को रोककर उसके दोनों हाथ पकड़ने लगा, पीड़िता द्वारा छुडाने एवं चिल्लाने की कोशिश करने पर उसके मुंह गला को दबाने लगा एवं उसकी बेइज्जती करने की नियत से उसके कपडे को खींचने लगा। जिसके बाद पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर थाना लालपुर द्वारा अप०क्र० 14/2020 दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया न्यायालय में मामला पेश।
प्रस्तुत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली के समक्ष प्रकरण का विचारण प्रारंभ करते हुए अभियोजन ने अपने समर्थन में पीडिता सहित पांच गवाहों का परीक्षण करवाया अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथन और साक्ष्य के आधार पर दिनांक 20/06/2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलराम कुमार देवांगन ने निर्णय घोषित करते हुए आरोपी मेषराम खूंटे को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 भ.द.स. के अपराध में सिद्धदोष पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्रीमती जयीता सिंह जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया हैं!