अखरार-धान उपार्जन केंद्र में 39 लाख से अधिक का धोखाधड़ी ! धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ थाने में जुर्म दर्ज..
अखरार-सेवा सहकारी समिति मर्यादित में भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 1268.10 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कुल राशि 39 लाख 31 हजार 110 रूपये है। कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने विक्रेता एवं ऑपरेटर के खिलाफ कराया जुर्म दर्ज..
हरिपथ–लोरमी/मुंगेली ग्राम अखरार के सेवा सहकारी समिति में 39 लाख रूपये से अधिक की धोखाधड़ी एवं गबन के मामले पर धान खरीदी प्रभारी दिलीप जायसवाल और कम्प्यूटर ऑपरेटर राजेन्द्र जायसवाल के विरूद्ध थाना चिल्फी में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन द्वारा समिति में रखे धान में अनियमितता को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है।
ज्ञात हो कि कलेक्टर ने समितियों से शेष बचे धान का शीघ्र उठाव करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
जांच में मिले कम धान– उसी क्रम में अखरार खरीदी केंद्र की शिकायत मिलने पर शसहकारिता विस्तार अधिकारी एन. के. कश्यप एवं पर्यवेक्षक विजय कुमार रात्रे द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन व जांच किया गया, जिसमें अनियमितता की शिकायत सही पाई गई। फड़ में 1268.10 क्विंटल धान की अनियमितता के लिए खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर को दोषी पाया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराने हेतु आदेश जारी किया गया। शाखा प्रबंधक डिंडौरी गौकरण सिंह चतुर्वेदी के लिखित आवेदन पर धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरूद्ध धोखाधड़ी एवं गबन करने के संबंध में थाना चिल्फी में धारा 420 ,409 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
चिल्फी थाना प्रभारी सत्येंद्र पूरी गोस्वामी ने कहा कि ऑपरेटर व धान खरीदी केंद्र प्रभारी के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत जुर्म कायम किया गया है।
एसडीएम लोरमी गिरधारी लाल यादव ने बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित अखरार में भौतिक सत्यापन के दौरान कुल 1268.10 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी कुल राशि 39 लाख 31 हजार 110 रूपये है।
सहायक आयुक्त सहकारिता हितेश श्रीवास ने बताया शिकायत मिलने पर विभाग ने सत्यापन कराया कर दोनो खिलाफ जुर्म दर्ज कराया गया है।