जिला सत्र न्यायालयन्यूजमुंगेली/लोरमीवनांचल

लमनी: पत्नी की गैर इरादतन हत्या, आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

हरिपथ:मुंगेली/लोरमी– जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजा देवी मेरावी की अदालत ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषी का नाम बनस उर्फ बनसू कुमार यादव 39 वर्ष है, जो लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम लमनी चौकी खुड़िया का निवासी है। लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत मामले के अनुसार, घटना 7 सितंबर 2024 की है। आरोपी बनस यादव ने घरेलू विवाद के दौरान आवेश में आकर अपनी पत्नी को लात मार दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हमले के कारण मृतिका के महत्वपूर्ण अंगों में गंभीर चोट आई, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतिका की बेटी आरती की गवाही सबसे अहम रही।

उसने न्यायालय को बताया कि घटना के समय माता-पिता घर पर एक साथ थे। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि, घर के भीतर हुई इस घटना के संबंध में आरोपी ने अपने बचाव में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद टिप्पणी की कि, आरोपी ने किसी सोची-समझी साजिश या तैयारी के साथ घातक हथियार से वार नहीं किया था। इसलिए इसे हत्या न मानकर गैर इरादतन हत्या माना गया एवं धारा 105 बीएनएस के तहत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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