मुंगेली

कलेक्टर ने अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु मुंगेली नगर के चौक-चौराहों का किया निरीक्षण

हरिपथ मुंगेली 20 जुलाई नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण वसूली प्रक्रिया अतंर्गत आज कलेक्टर राहुल देव ने मुंगेली नगर के चौक-चौराहों का निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड, पड़ाव चैक व पंडरिया रोड में नजूल से संबंधित चार अलग-अलग भू खंडो का शासन की योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर नक्शा-खसरा से सत्यापन कराया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।


कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन व शासकीय भूमि के आबंटन के लिए सक्षम अधिकारी के संबंध में आंशिक संशोधन करते हुए 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि को 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन और अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। 7500 वर्ग फीट से अधिक भूमि के आबंटन तथा व्यवस्थापन के लिए प्रकरण राज्य शासन को भेजना होगा। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा शासकीय भूमि के आबंटन की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। इससे अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु प्राप्त आवेदन के आधार पर शासन के नियमानुसार नागरिकों को भूमि स्वामी का हक मिलेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विजेन्द्र पाटले सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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