खाद्य अधिकारी ने ली खाद्यान दुकान संचालकों की बैठक में शासन के नियमों का पालन करने निर्देश

हरिपथ न्यूज मुंगेली–21 फरवरी आज जनपद पंचायत मुंगेली के सभाकक्ष में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिला खाद्य अधिकारी ने दुकान संचालकों को बैठक में खाद्यान्न विक्रय की राशि आरटीजीएस के माध्यम से प्रत्येक माह 05 तारीख तक जमा करने, भण्डारित खाद्यान्न सामग्री की पावती ई-पास मशीन में 24 घंटे के भीतर लेने, अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन दुकान खोलने, स्टाॅक एवं मूल्य सूची, निगरानी समिति के सदस्यों, टोल फ्री नम्बर तथा हितग्राहियों का नाम चस्पा करने, समस्त पंजियों का नियमित संधारण करने, दुकान में साफ-सफाई तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, ई-पास मशीन में हितग्राही का अंगूठा नहीं आने की स्थिति में नामिनी का फार्म भरवाकर खाद्य शाखा में जमा करने, एक सप्ताह के भीतर डुप्लीकेट आधार का सत्यापन कराने, अक्टूबर से दिसंबर तक की मार्जिन राशि दिए जाने हेतु संचालकों के एजेंसी का बैंक खाता दो दिवस में देने और डी. एम. ओ. मार्कफेड की राशि तत्काल जमा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।