लोरमी

हत्या के प्रयास मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा

हरिपथ न्यूज-लोरमी.. 28 मार्च को पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में तीन आरोपियों कृष्ण कुमार मिरी, रामकुमार मिरी एवं विरेन्द्र मिरी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरूद्ध थाना में अपराध क्रमांक 79/2023 धारा 341, 294, 506, 307, 323, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ,प्रार्थी पवन गंधर्व पिता पिता राजेन्द्र गंधर्व निवासी पेण्ड्रीतालाब ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि थाना प्रभारी ने बताया कि 01 मार्च को रात्रि लगभग 10 बजे से अपने परिचित कमल को छोडकर वापस आने के समय महरपुर के विरेन्द्र मिरी उर्फ बोनी के द्वारा प्रार्थी से मारपीट किया। प्रार्थी ने अपने परिचित कमल को फोन करके बुलाया, जिसके बाद आरोपी ने अपने अन्य दो साथी रामकुमार मिरी एवं कृष्ण कुमारी मिरी को बुलाकर अपने पास रखे टांगिया, सब्बल एवं लाठी से हमला करने लगे। जिससे प्रार्थी के बायें भुजा मे गंभीर चोंट आई, इसके बाद आरोपियों के द्वारा कमल के उपर टंगिया से प्राणधात हमला करने लगा, जिससे कमल के सिर, पेट एवं हाथ में गंभीर चोटे आयी है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 79/2023 धारा 341,294, 506, 323, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में विवेचना के दौरान आहत का बेडहेड टिकट एवं मुलाहिजा रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर द्वारा चोट कि प्रकृति गंभीर होना एवं सिर में फेक्चर एवं उक्त चोट से जीवन को खतरा होना लेख करने पर प्रकरण में 26 मार्च को धारा 307 भादवि जोडी गई। दिनांक 27 मार्च को प्रकरण के तीनों आरोपियों कृष्ण कुमार मिरी, रामकुमार मिरी एवं विरेन्द्र मिरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में सहायक उप निरीक्षक आजूराम गौड़, पुकल सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक जगदीश कोशले, जितेंद्र ठाकुर, आरक्षक आशीष सोनी, राहुल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

error: Content is protected !!