खुड़िया वनाचंल: दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड..

हरिपथ:मुंगेली-19 सितंबर अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी ने दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से एक माह में यह लगातार तीसरी कारावास की सजा सुनाई गई है।
खुड़िया चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी ने मृतका की लाश को पहाड़ में छिपा दिया एवं उसके कपड़े, जूते एवं बैग को छुपा कर साक्ष्य का विलोपन किया।

मामले में आरोपी कलीराम मरकाम उम्र 42 वर्ष पिता मिलापराम निवासी टिकरी बेलपान पर धारा 302, 376 एवं 201 का दोष सिद्ध पाया गया।दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश मुंगेली पीठासीन अधिकारी राकेश सोम ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मृतक के परिवारजनों को क्षतिपूर्ति की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली को तय करने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से की। न्यायालय ने एक माह में यह लगातार तीसरी कारावास की सजा अभियुक्तों को दी है।