मुंगेली/लोरमी

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अपचारी बालक के विरूध्‍द थाना लालपुर पुलिस ने की विधिसम्‍मत कार्यवाही

हरिपथलोरमी 1 जुलाई नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अपचारी बालक के विरूध्‍द थाना लालपुर पुलिस ने की विधिसम्‍मत कार्यवाही।थाना लालपुर में अपचारी बालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 193/18 धारा 363, 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध।


पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने थाना लालपुर में 30 अक्टूबर 2018 को उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलहा-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 193/18 धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना से नाबालिग अपहृता एवं आरोपी अपचारी बालक का हैदराबाद में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर नाबालिग अपहृता को अपचारी बालक के कब्जे से बरामद किया गया एवं नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर अपचारी बालक के विरूध्‍द विधिसम्‍मत कार्यवाही करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक महासिंह ध्रुर्वे, प्रधान आरक्षक अनुज डहरिया, गुलाब सिंह राजपूत, महिला आरक्षक दुर्गा यादव की भूमिका रही।

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