छटन सोयायटी-खाद, बीज,बारदाना अनियमितता मामले में संस्था प्रबंधक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ थाने में जुर्म दर्ज.. 48 लाख गबन का आरोप !
छटन सोयायटी में वर्ष 22-23 बारदाना गबन – 1501747.87
22-23 खाद – 1501010
23-24 खाद – 179250523-24 बीज – 65820 कुल 48
लाख 61
हजार अमानत में खयानत के आरोप में विभाग द्वारा फास्टरपुर थाने में निलंबित संस्था प्रबंधक एवं कम्प्यूटर आपरेटर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए है।
हरिपथ–मुंगेली– 20 जून ग्राम छटन सोसायटी में (निलंबित)संस्था प्रबंधक धान सह खरीदी केंद्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिकाफ विभाग ने 4861082.87 रूपये का बारदाना, बीज एवं बाद के विक्री राशि एवं रखरखाव में अनियमितता व गबन करना पाये जाने पर थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409 का अपराध घटित होना पाया गया जिसपर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
फास्टरपुर में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकश्वर जांगडे के पास 19 जून को रिपोर्ट दर्ज किया कि जिला सहकारी केन्द्रिय वैक मर्यादित विलासपुर (छ.ग.) शाखा सेतगंगा जिला मुंगेली के पर्यवेक्षक परदेशी राम कश्यप थाना उपस्थित आकर सेवा सहकारी समिति मर्यादित छटन पंजीयन कमाक 1231 तहसील व जिला मुगेली में पूर्व में कार्यरत प्रभारी सस्था प्रबंधक पवन कुमार यादव एवं धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, सह कम्प्यूटर ऑपरेटर चदप्रकाश अचल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन प्रस्तुत किये। आवेदन का अवलोकन करने पर पवन कुमार यादव व चंदप्रकाश अंचल के विरूद्ध कुल 4861082.87 रूपये का बारदाना, बीज एवं बाद के विक्री राशि एवं रखरखाव में अनियमितता व गबन करना पाये जाने से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 409 का अपराध घटित होना पाया गया जिसपर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
सेवा सहकारी समिति मर्या छटन प.क. 1231 तहसील व जिला मुगेली (छ.ग.) में कार्यरत प्रभारी सस्था प्रथधक पवन कुमार यादव (निलवित) निवासी ग्राम छटन एवं चन्द्रप्रकाश अचल धान खरीदी केन्द्र प्रभारी सह कम्प्यूटर आपरेटर निवासी ग्राम परसवारा के द्वारा धान खरीदी विपणन वर्षब2022-23 में धान खरीदी हेतु प्राप्त 195015 नग बाली बारदानों में से 37119 नग बारदाना जिसकी कुल कीमत 1501747.87 रूपये का अफरा तफरी कर गबन कर दिया गया है। जिसके लिए प्रभारी सस्था प्रबंधक पवन कुमार यादव (निलवित) निवासी ग्राम छटन एवं चन्द्रप्रकाश अंचल धान खरीदी केन्द्र प्रभारी सह कम्प्यूटर आपरेटर निवासी ग्राम परसवारा संयुक्त रूप से दोपी है! प्रभारी सस्था प्रबंधक पवन कुमार यादव (निलबित) द्वारा खरीफ एव रवी वर्ष 2022-23 में 1501010.00 रूपये का खाद विक्री कर राशि बैंक में जमा नहीं किया गया अर्थात उक्त राशि का भी गबन कर दिया गया है।
इसी प्रकार से खरीफ वर्ष 2023-24 में खाद की राशि 1792505.00 रूपये एवं बीज की राशि 65820.00 रूपये का गबनकर दिया है! इस प्रकार से वर्ष 2022-23 में बारदाना की राशि 1501747.87 रूपये खरीफ एवं रवी वर्ष 2022-23 में बाद
की राशि 1501010.00 रूपये, खरीफ वर्ष 2023-24 में खाद की राशि 1792505.00 तथा वीज की राशि 65820.00 कुल राशि 4861082.87 रूपये का गबन कर दिया गया है। इस सबंध में पवन कुमार यादव को उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला- मुंगेली, मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या बिलासपुर (छ.ग.) एवं अशासकीय
प्राधिकृत अधिकारी सेवा सहकारी समिति मर्या० छटन प.क्र. 1231 के द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतू अनेकों बार पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया एवं उक्त कृत्य का जाँच भी करवाया गया और जांच मे आरोप को प्रमाणित पाया गया फिर भी उक्त दिनाक तक उक्त राशि 4861082.87 रूपये को पवन कुमार यादव द्वारा बैंक में जमा नहीं कराया जा रहा है।
विभाग के तरफ से पर्यवेक्षक के रिपोर्ट पर सेवा सहकारी समिति मर्या. छटन प.क्र. 1231 में प्रभारी सस्था प्रबंधक पवन कुमार यादव (निवितः एव भी चन्द प्रकाश अंचल के द्वारा किये गए कृत्य के लिए अमानत में खयानत एव गबन धोखाधड़ी मामले में धारा 420, 409 के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सहायक पंजीयक हितेश श्रीवास ने बताया कि छटन सोसायटी में बारदाना,बीज, खाद के गबन मामले में विभाग पहले जांच करवाकर प्रकरण में संस्था प्रबंधक एवं कम्प्यूटर आपरेटर के निलंबन की कार्यवाही कर थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।