नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दम्पति को पुलिस ने महाराष्ट्र पुणे से किया गिरफ्तार , जेल भेजने की तैयारी..

हरिपथ ◆लोरमी – नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दम्पति को महाराष्ट्र पुणे से पुलिस ने गिरफतार कर आरोपीयो को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जायेगा। आरोपी ग्यारह वर्षो से प्राथी सहित अन्य से ठगी को अंजाम दे रहा था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम झाफल निवासी शिक्षक जसवंत राजपुत 54 वर्ष पिता बारेलाल राजपूत के द्वारा लोरमी थाने में 16 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि नौकरी दिलाने के नाम से मनोज श्रीवास्तव 48 वर्ष पिता बांके लाल श्रीवास्तव मूलतः सकरी बिलासपुर निवासी है,लेकिन पिछले पांच से छे वर्ष से महराष्ट्र के पुणे में निवास कर रहा था। आरोपी के पत्नि दर्शना 44 वर्ष के द्वारा बेटे को नौकरी दिलाने के नाम से पैसा ले लिया है। नौकरी भी नहीं दिलवाया है ,वही पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही थी।
पुलिस को मुखबीर से पता चला कि दोनो आरोपी महाराष्ट्र पुणे मे है । पुलिस के द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी मनोज श्रीवास्तव48 वर्ष पिता बांके लाल श्रीवास्ताव और उसकी पत्नि दर्शना श्रीवास्तव 44 वर्ष को महाराष्ट्र के पुर्ण स्थित लोढ़ा अपार्टमेंट नंबर 12 से गिरफ्तार कर धारा 420 34 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड जेल भेज दिया गया।

प्रार्थी शिक्षक जसवंत राजपूत ने बताया कि आरोपी मनोज श्रीवास्तव ने नौकरी लगवाने का झांसा दिया उससे पैसा ऐंठ लिया। किसी की नौकरी नहीं लगी। एक करोड़ से ज्यादा पैसा उसने अपने कई खाते में लिया है। सभी ठगी के शिकार लोगों से लगभग 2 करोड़ की राशि यह ठगी किया है।
प्रार्थी ने बताया कि उसका परिचय 2012 में आरोपी मनोज श्रीवास्तव से हुआ, उसके बाद अरोपी रायपुर से आते थे, मनोज श्रीवास्तव व उसकी पत्नी दोनों मिलकर रेलवे क्लर्क एवं कई अन्य विभाग के सरकारी नौकरी के लिए पैसा लिये।
जांचकर्ता एएसआई आजुराम ने बताया कि प्रार्थी जसवंत सिंह राजपूत पिता प्यारेलाल ग्राम झाफल के द्वारा 16 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, कि आरोपी मनोज श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी दर्शना श्रीवास्तव के द्वारा 2012 से 2021 तक मेरे पुत्र एवं अन्य लोगों की नौकरी लगने के लिए अलग-अलग किस्तों में करीबन 2 करोड रुपए लेने का आरोप लगाया है। जिसकी लिखित शिकायत लोरमी थाने में मनोज श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी दर्शना श्रीवास्तव के खिलाफ अपराध क्रमांक 420 34 कायम किया गया है।
पुलिस ने जांच में पाया कि ठग दम्मति मूलतः सकरी बिलासपुर में निवास करते थे, पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी परिवार के साथ महराष्ट्र के पुणे शहर में निवास कर शानदार जीवन गुजार रह रहा है, इस पर पुलिस ने जांच करते हुए पुणे में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लोरमी थाना लाया।
पुलिस ने पाया कि बैंक खाते के माध्यम से आरोपी ने पीड़ितों से पैसा लिया है। दोनो आरोपी से पैनकार्ड, बैंक खाता आधारकार्ड, 2 नग मोबाईल जप्त किया गया।पुलिस आरोपी दम्पति को न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कार्यवाही में एसएसआई दीपक तिवारी,आरक्षक जितेंद्र ठाकुर एवं महिला आरक्षक नंदनी साहू टीम में शामिल रहे।
जांचधिकारी एसएसआई आजूराम ने बताया कि मामले आरोपियों द्वारा किटने लोगो से ठगी किया गया इसमें जांच कर रही।