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छड़ चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल…

चोरी के गिरोह को थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा 24 घण्टे में किया गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

हरिपथमुंगेली– 5 जुलाई-पुलिस ने मामले का संक्षित विवरण बताया   कि 4 जुलाई  को प्रार्थी गौरीशंकर वर्मा पिता स्व बंशीलाल वर्मा उम्र 44 वर्ष थाना मुंगेली ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि एफ.सी.आई गोदाम के पास निर्माणधीन मकान के पास रखे तीन बंडल लोहे का छडिया तीन क्विंटल करीबन किमती 18000 रूपये को 1 जुलाई के दरम्यानी रात्रि में कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लें गया है।

प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्र. 278/2024 धारा 303 (2) भारतीय न्याय सहिता के अन्तर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  गिरीजा शंकर जायसवाल के निर्देश पर …

अविलम्ब कार्यवाही करते हुए चोरी गई मशरूका छड के सम्बन्ध में लगातार माल मुलजिम की पतासाजी किया जा रहा था विवेचना के दौरान गुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपीगण मनोज साहू पिता विधाचल उम्र 22 वर्ष 02 रिकेश मेहर पिता राजू मेहर उम्र 23 साल साकिनान रावणभाठा मुंगेली थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को पुलिस द्वारा पकडा जाकर पुछताछ करने पर चोरी गयी मशरूका तीन बंडल लोहे का छडिया करीबन 03 क्विंटल को अपने अन्य सहयोगी आरोपीगण किशन एवं सोनू चौहान के साथ मिलकर घटना दिनांक को चोरी करना स्वीकार किये और चोरी गये मशरूका 02 क्विंटल किमती 12000 रूपये को आरोपीगण के पेश करने पर रावणभाठा शमशानघाट से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर आरोपीगण को 05 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है। अन्य फरार आरोपीगण के पतासाजी किया जा रहा है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपीगण मनोज साहू, के विरूद्ध थाना मुंगेली में अप क्रमांक 530/15 धारा 13 जुआ एक्ट, अप क. 355/15 धारा 341,323,34 भादवि अप कमांक 52/18 धारा 34(1) आबकारी एक्ट, अप क 485/21 धारा 13 जुआ एक्ट, 594/21 धारा 13 जुआ एक्ट एवं आरोपी रिकेश महेर के विरूद्ध अप कमांक 213/19 धारा 457 भादवि का अपराध पंजीबद्ध है।

आरोपियों के साथ पुलिस

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तेजनाथ सिंह,  के.पी जायसवाल,  टेक सिह साहू , शशी गंधर्व का योगदान रहा ।

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