CG Crime-शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी पुलिस के गिरफ्त में -भेजा जेल…

हरिपथ–लोरमी-7 अक्टूबर पुलिस ने बताया कि 24 अक्टूबर को प्रार्थी सुनउ राम मैना ग्राम चेचानडीह थाना ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को को घर से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क. 204/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान लोरमी पुलिस द्वारा पतासाजी दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला की ग्राम विजराकछार चौकी खुडिया में आरोपी देवसिंह उर्फ संलीप पिता जोलेसिंह के घर में अपहता को रखा है।

दबिश देकर – पुलिस ने ग्राम बिजराकछार दबिश देकर आरोपी के कब्जे से पीडिता को दस्तयाच कर अपृहता का कथन करके स्वास्थ्य परीक्षण कराया, आरोपी देवसित उर्फ संतोष के द्वारा नाबालिक बालिका अपृहता को शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण किया गया, जिस पर प्रकरण में धारा 366,376 (2) भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडी जाकर आरोपी देवसिंह उर्फ संतोष के विरूद्ध धारा के तहत जुर्म कायम किया गया।आरोपी को विधिवत गिर कर न्यायिक रिमाण्ड जेल दाखिल किया गया।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (IPS) के आदेशानुसार नावालिक वालिका एवं महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण हेतू जारी निर्देश तथा अति. पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी माधुरी धिरही के मार्ग दर्शन पर कार्यवाही किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव थाना प्रभारी , सउनि लखीराम नेताम प्रथान आरक्षक बालीराम ध्रुव आर. युगल किशोर, ईश्वर मरावी, अमरनाथ नेताम महिला आर. दुर्गा यादव की भूमिका रहा।