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नेवासपुर नाबालिग बालिका की हत्या मामले में रिविजन आवेदन पर सुनवाई के पश्चात दोनों आरोपियों को भेजा जेल….

हरिपथ:मुंगेली– 31 अक्टूबर थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधेकत्ल का खुलासा किया था। दिनांक 20.10.2026 को बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर अपराध क्रमांक 343/2026, धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा एसडीओपी  आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी अखिलेश वैष्णव  एवं साइबर सेल प्रभारी सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी की संयुक्त टीम ने विवेचना में सामने आया कि प्रेम संबंध एवं मृतिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका पर मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे ने 19.10.2026 की रात्रि ग्राम नेवासपुर पहुंचकर बालिका का गला दबाकर हत्या कर दी थी,घटना में उसके साथी साहिल खाण्डे की भूमिका भी सामने आई,पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना एवं दम घुटना बताया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।
प्रारंभिक न्यायिक रिमांड निरस्त पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपर सत्र न्यायालय मुंगेली में रिविजन आवेदन प्रस्तुत की गई।
पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिविजन आवेदन पर डीपीओ  जायिता सिंह एवं लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर द्वारा न्यायालय के समक्ष पैरवी किए जिस पर अपर सत्र न्यायधीश मुंगेली द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त किया गया। आरोपी  अजीत घृतलहरे 22 वर्ष पिता शिवकुमार एवम साहिल खाण्डे 20 वर्ष पिता दिलीप दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा को न्यायिक रिमांड लेकर जेल दाखिल कराया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी, प्रभारी साइबर सेल एवं पुलिस टीम की भूमिका रही।

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