मुंगेली

बेरोजगारी भत्ता के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 01 अप्रैल से होगी शुरू …कलेक्टर ने आवश्यक तैयारी के निर्देश दिये..

कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार-स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर

हरिपथ न्यूज मुंगेली 29 मार्च कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जाएगी। इस हेतु शासन के निर्देशानुसार सभी आवश्यक तैयारी शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मानिटरिंग का कार्य हेतु जिलास्तरीय समिति तथा क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तरीय समिति के गठन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।


बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 01 वर्ष के अंदर ही बना हो।


पात्रता संबंधी अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बेरोजगारीभत्ता.सीजी.एनआईसी.इन (berojgaribhatta.cg.nic.in) का अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही इसी वेबसाईट के जरिये बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, अजीत पुजारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय, एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर सहित तीनों अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

error: Content is protected !!