युवक पर जानलेवा हमला करने वाले को न्यायालय ने सुनाया पांच साल का कारावास…

हरिपथ:मुंगेली– 2अगस्त युवक पर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले को न्यायालय ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 16 फरवरी 2024 को आरोपी मदकू निवासी आरोपी राहुल राय पिता समेलाल उम्र 23 वर्ष ने मदकू द्वीप में दुकान से सामान खरीदने का पैसा फोन पे के माध्यम से नहीं देने की बात को लेकर चंद्रप्रकाश साहू के सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। हमले में उसका सिर फट गया और खून निकलने लगा। प्रार्थी के दोस्तों ने बीचबचाव कर प्रार्थी को सीएससी सरगांव में इलाज हेतु भर्ती कराया।
मामले में पुलिस अपराध कायम कर न्यायालय को सौंपा, जहां साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सत्र न्यायाधीश मुंगेली गिरिजा देवी मरावी ने धारा 307 भारतीय दंड विधान के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली को प्रकरण के प्रार्थी चंद्र प्रकाश साहू को क्षतिपूर्ति की राशि तीन माह के भीतर प्रदान करने का समुचित आदेश करने का आदेश भी पारित किया। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने किया।