पुलिस की त्वरित कार्रवाई: दो अलग-अलग मामलों में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने और आतंक फैलाने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार


हरिपथ:बिलासपुर-15 सितंबर दो अलग-अलग अपराधों में एक ही आरोपी निकला मास्टरमाइंड, स्कूटी एवं मोटरसाइकिल को आग के हवाले करने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।
- प्रथम मामला (अपराध क्र. 1288/2026, धारा 326(g) BNS):
10 सितंबर की रात्रि करीब 12:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य, सूर्या चौक चिंगराजपारा (द्वारका प्रसाद यादव के किराए के मकान) में खड़ी प्रार्थीया गौरी देवांगन की स्कूटी (क्रमांक CG 10 BE 3159) में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, जिससे स्कूटी एवं अन्य सामान पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया था। इस संबंध में थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। - द्वितीय मामला (अपराध क्र. 1320/2026, धारा 119(1), 296, 351(2), 326(f) BNS): 13 सितंबर की रात्रि करीब 10:30 बजे प्रार्थी नफीस खान निवासी बंधवापारा के साथ आरोपी द्वारा शराब पीने के लिए पैसों की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर मां-बहन की अशील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा प्रार्थी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 10 EE 7267) को चोरी कर बंधवापारा भंडारी प्लांट रोड के पास ले जाकर जला दिया गया। इस संबंध में भी थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही महेश कुमार साहू उर्फ भोला साहू उर्फ गजनी उर्फ पेचकस पिता मुन्ना लाल साहू निवासी भंडारी प्लांट बंधवापारा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दोनों वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उसने 13 सितंबर रात नफीस खान की मोटरसाइकिल को चोरी कर जलाया था, तथा इसके पूर्व 10 सितंबर को सूर्या चौक चिंगराजपारा में गौरी देवांगन की स्कूटी में भी बोतल से पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया था। प्रकरण में अपराध अजमानतीय होने के कारण आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।