दस लीटर कच्ची महुआ अवैध शराब के साथ आरोपी धरा गया..न्यायिक रिमांड भेजा
हरिपथ–मुंगेली/लोरमी– ग्राम खपरी खुर्द में आबकारी विभाग ने आरोपी से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर कार्यवाही किया।
कलेक्टर राहुल देव के द्वारा जिले में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने जिला आबकारी अधिकारी जे.पी. एन दीक्षित के मार्गदर्शन में अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए
डी.ई.ओ. श्री दीक्षित ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिला की चिल्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खपरी खुर्द निवासी टेकराम चतुर्वेदी के मकान में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है।
लोरमी आबकारी उप निरीक्षक संजय सिंह मरकाम के नेतृत्व में आबकारी विभाग की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया और मौके से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। डी.ई.ओ. श्री दीक्षित ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) ,34(2) एवम 59(क) गैरजमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।