महतारी वंदन योजना: जिले से 02 लाख 15 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त , पब्लिक डोमेन से प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत हुआ सत्यापन…
महतारी वंदन योजना-आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी
हरिपथ–मुंगेली 19 फरवरी शासन के मंशारूप शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन लिए जा रहें है और निरंतर इनका सत्यापन भी किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 02 लाख 15 हजार 316 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें 02 लाख 10 हजार 03 आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 01 लाख 44 हजार 872 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी श्री सुरेश सिंह ने बताया कि पब्लिक डोमेन मे प्राप्त कुल 35 हजार 207 आवेदनों में से सभी आवेदन सत्यापित कर लिए गए है।
इस प्रकार पब्लिक डोमेन के अंतर्गत शत-प्रतिशत सत्यापन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सत्यापन का कार्य निरंतर जारी है। योजनांतर्गत आवेदन पंजीयन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।
बता दें कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 01 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 05 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 08 मार्च 2024 को किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जिले में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही हैै।
योजना के लिए पात्रता-महतारी वंदन योजना के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (चपरासी, सफाईकर्मी, चैकीदार, हेल्पर, पोस्टमैन आदि) के परिवारिक सदस्य भी पात्र है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पात्र महिला इस वेबसाईट के हितग्राही लागिन से स्वयं आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही आगनबाड़ी केंद्र में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज-महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही को बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
अपात्र परिवार की पहचान-जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो, वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम् मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, वे सभी इस योजना के अंतर्गत पात्र नही होंगे।