थाना सरगांव- में न्याय सहिंता एवं नये कानून की जागरूकता शिविर का आयोजन..

देश के न्याय प्रणाली के लिए आज ऐतिहासिक दिन – नगर अध्यक्ष परमानंद साहू
हरिपथ–मुंगेली/सरगांव – 1 जुलाई को नए कानून के लागू होने के अवसर पर नागरिकों को नई प्रणाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से थाना परिसर में आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गिरजाशंकर जायसवाल के निर्देशानुसार थाना सरगांव में नवपदस्थ थाना प्रभारी हरविंदर सिंह उक्त शिविर में नए कानून के प्रावधानों पर लोगों को जागरूक किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष परमानंद साहू ने कहा कि आज देश के न्याय प्रणाली के लिए ऐतिहासिक दिन है। पुराने कानून को समाप्त करके नया कानून लागू किया गया है। जब कोई कानून बनाया जाता है, तो उसमें कानून बनाने वाले की सोच क्या है, उद्देश्य क्या है ये बड़ा महत्व रखता है। कोई पीड़ित दंड नहीं, न्याय चाहता है। इस नए कानून में समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया गया है। इसके जरिए लोगों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर न्याय मिल सकेगा।
उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने पर नगर सहित जिलेवासियों को बधाई दी और कानून बनने की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया।
जिला पंचायत सदस्य अम्बालिका साहू ने कहा कि नया कानून में अब लोग घर बैठे आनलाईन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसमें कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। जिससे लोगों को अब त्वरित न्याय मिल सकेगा। उन्होने नए कानून के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया और पुलिस विभाग को समाज को न्याय दिलाने में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप कानून व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। इस कानून के जरिए लोकतंत्र को और सशक्त व मजबूत बनाया जा सकता है। इस कानून में दंड के बजाय न्याय को प्राथमिकता, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तकनीकों को जगह दी गई
है।
सरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक हरविंदर सिंह ने नए कानून की उपयोगिता और उसके महत्व के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज से नए कानून के अनुसार कार्यवाहियां होगी। पूर्व में लागू कानून के समय परिस्थितियां अलग थी। आज समय के अनुसार काफी चीजों में बदलाव आ गया है। नए कानून का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक केन्द्रित एवं कल्याणकारी अवधारणा, महिला सुरक्षा एवं न्याय, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान, उचित नियंत्रण एवं संतुलन के साथ पुलिस का सामन्जस्यपूर्ण सशक्तिकरण और समयबद्ध प्रक्रिया, साक्ष्य संग्रह और प्रस्तुति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के साथ ही मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।
पब्लिक सर्वेंट के लिए भी कई प्रावधान है..
नए कानून में भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया है। इसी तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है।
इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष परमानंद साहू, जिला पंचायत सदस्य अंबालिका साहू, उपाध्यक्ष सुशील यादव पार्षद- रामकुमार कौशिक,पोषण यादव, पंकज वर्मा, श्याम सुंदर साहू,विष्णु राजपूत, राशिद खान, तरुण अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, उदित साहू व वरिष्ठ नागरिकगण और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।