अवयस्क युवती को बेईज्जत कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल…

हरिपथ– लोरमी–17 मार्च पुलिस थाना चिल्फी अन्तर्गत आने वाले एक ग्राम की नाबालिक बालिका के पिता 11 मार्च को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बालिका को 11 मार्च को घर से आधार कार्ड एवं राशन कार्ड लेकर स्कुल जाते समय रास्ता रोककर बेईज्जत करने की नियत से हाथ बांह को पकड़कर जोर जबरदस्ती किया है नाबालिक बालिका एवं उसकी सहेली द्वारा विरोध करने पर बेईज्जत करने की बात को परिजनो को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 52/2024 धारा 341,354,506 भा.द.स. 8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
आरोपी की हर संभव प्रयास कर सायबर सेल की मदद से प्रकरण के आरोपी रंजीत यादव पिता छोटू यादव उम्र 21 वर्ष निवासी घठोली थाना चिल्फी को अपराध पंजीयन के 06 दिवस के अन्दर 17 मार्च को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय लोरमी प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल मुंगेली भेजा गया।
थाना प्रभारी चिल्फी द्वारा अपराध पंजीयन पश्चात् घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया जिस पर उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली गिरिजा शंकर जायसवाल (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, उप पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मुंगेली देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चिल्फी को तत्काल टीम गठित कर आरोपी को अविलम्ब गिरफतार करने निर्देश जारी किये कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश/मार्ग दर्शन पर थाना चिल्फी द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुये।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना चिल्फी प्रभारी उप निरीक्षक सत्येन्द्रपुरी गोस्वामी, प्र० आर० महेश राज, चिन्ताराम कश्यप, आर. दिलेश्वर साहू, प्रफुल्ल सिंह ठाकुर, विनोद बंजारे, अब्दुल्ल रियाज की सराहनीय भूमिका रही।