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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड में जेल…

हरिपथ:लोरमी– नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म कर घर मे घुसकर भगाने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण बताया  कि दिनांक 03.06.2026 को प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि उसकी नाबालिक पुत्री को गांव का आशीष सोनवानी दिनांक 03.06.2026 के रात्रि 02.00 बजे घर में घुसकर भगा ले जाने का प्रयास कर रहा था कि इसी दौरान आलमारी के खुलने की आवाज को सुनकर घरवालो के जग जाने से आशीष सोनवानी घर के अंदर से निकलकर भाग गया। नाबालिक  ने यह भी बताया कि लोरमी में पढाई के दौरान उसके इच्छा के विरूध्य  उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया हैं, कि लिखित आवेदन पर से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी का कथन लिया गया एवं प्रार्थी के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार कर पीडिता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया।

पुलिस को पीड़िता ने अपने कथन में बतायी कि आरोपी आशीष सोनवानी द्वारा बोधापारा से बस बैठकर स्कूल जाने लोरमी बस स्टैण्ड पहुंची आशीष लोरमी बस स्टैण्ड में खड़ा था, उसको देखकर आशीष चलो मेरे साथ कुछ बात करना है,कहकर बाईक में बैठाकर मुझे लोरमी से बिलासपुर रोड की ओर 2-3 कि०मी० दूर एक खेत में ले गया जहा सुनसान था,जहां आरोपी आशीष  ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत काम किया हैं, एवं दिनांक 03.06.2026 को रात्रि 02.00 बजे आशीष घर में आकर जबरदस्ती चलो मेरे साथ कह रहा था।

पुलिस ने पीडिता का डाक्टरी मुलाहिजा कराने के बाद मामले  में आरोपी आशीष सोनवानी पिता धनपत सोनवानी उम्र 18 वर्ष 7 माह निवासी ग्राम परसाकापा को उसके घर से अभिरक्षा में लेकर थाना लाकर पूछताछ किया जो जूर्म करना स्वीकार किया एवं आरोपी आशीष सोनवानी का डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया। लालपुर पुलिस ने आरोपी आशीष सोनवानी के विरूध्द  अपराध क. 76/2026 धारा 137(2),64 (1)331,65 बीएनएस एवं 4 पास्को एक्ट के तहत   विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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