
हरिपथ:लोरमी-20 मार्च खुड़िया वनपरिक्षेत्र घानाघाट परिसर के ग्राम बघर्रा के कुघरझोरी नाला के पास वन भूमि में अवैध कटाई एवं भूमि रूपांतरण करते एक एक्सीवेटर एक डोजर एवं तीन ट्रेक्टर को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही राजसात के लिए भेजेंगे।


मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च को शाम 3 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ लोग एक्सीवेटर एवं डोजर से अवैध कटाई कर संरक्षित वनक्षेत्र को भूमि रूपांतरण किया जा रहा था,जिस पर डीएफओ अभिनवकुमार ने निर्देशन पर खुड़िया वन परिक्षेत्र में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा उड़नदस्ता दल के द्वारा घेराबंदी मशीन आपरेटर से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया। मशीन आपरेटर के द्वारा अपना वन अपराध स्वीकार किये जाने पर परिसर रक्षक घानाघाट के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 15098/ 19 मार्च को मशीन आपरेटर राकेश यादव 20 वर्ष पिता संतोष यादव निवासी ग्राम नवागांव एवं मशीन मालिक चंद्रप्रकाश साहू पिता रामचंद्र साहू निवासी ग्राम वार्ड क्र.08 डिंडौरी थाना-चिल्फी वाहन ट्रेक्टर के मालिक मोहन जायसवाल पिता रामाधार जायसवाल ग्राम कंचनपुर पो. जूनापारा जिला-बिलासपुर (छ.ग.), मनमोहन बंजारे पिता सुंदर लाल बंजारे ग्राम पो. लौदा (मुंगेली) के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (क), (ग) के तहत् कार्यवाही की गई है।

वाहन हुये जप्त: खुड़िया वन परिक्षेत्र के घानाघाट परिसर अंतर्गत ग्राम-बघर्रा के समीप कक्ष क्र.1524 सँरक्षित वन क्षेत्र में ग्राम डिंडौरी निवासी चन्द्रप्रकाश साहु के केसिवेटर के माध्यम से मशीन के आपरेटर राकेश यादव 20 वर्ष पिता संतोष यादव निवासी ग्राम नवागांव एवं वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 28 एल 9802, सीजी 11 एयू 2047, सीजी12 बीड़ी 2080,सीजी 28 जे 6820 एक एक्सीवेटर को जप्त किया गया।

वनमंडलाथिकारी अभिनव कुमार के निर्देशन में दशहंस प्रकाश सूर्यवंशी उपवनमंडलाधिकारी एवं रविन्द्र धीरही प्रशिक्षु वन परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया के नेतृत्व में राजेश कुमार पाटले परिक्षेत्र सहायक , जयेन्द्र राजपूत, वनरक्षक, राजकुमार नायक, निलेश सोनकर, हरिशचंद्र राजपूत, रामनारायण कोल, की भूमिका महत्वपूर्ण रही तथा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सामिल रहे।



