नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास…

हरिपथ–मुंगेली,नाबालिग को बहला फुसलाकर सूने घर में ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी राकेश कुमार सोम ने धारा 363, 366, 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 4, 6 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास दो हजार अर्थदंड एवं धारा 6 पॉक्सो में बीस वर्ष की सजा एवं तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मोतीलाल साहू ने पैरवी की। मामले में पीड़तिा जरहागांव थाना क्षेत्र निवासी जो अपनी मौसी के घर आधार कार्ड देने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जो शाम तक घर नहीं आई। पीड़तिा की चारों तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

28 मई 2024 की सुबह 8.30 बजे पीड़तिा घर आई एवं आरोपी कुलदीप माथुर के द्वारा जबरन बाइक में बैठाकर तखतपुर के खाली मकान में ले जाकर बलात्कार करने की बात बताई। मामले की शिकायत जरहागांव थाने में की गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
आरोपी को सलाखों के पीछे पहुचाने में पुलिस की अहम भूमिका -गौरतलब है,की तत्कालीन थाना प्रभारी ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा के लिए लगातार 1 माह मेहनत कर विवेचना कर 1 माह में चालान पेश किया 24 घण्टे में आरोपी को गिरफ्तार किया था जो 12 माह में न्यायालय ने आरोप सिद्ध किया है।