◆धान उपार्जन केन्द्र से उन्चास लाख रूपये का धान गबन करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार●●●
हरिपथ–मुंगेली-2 अक्टूबर थाना फास्टरपुर क्षेत्र के धान उपार्जन केन्द्र छटन में धान खरीदी में हुये अनियमितता की विभागीय जांच दौरान भौतिक सत्यापन में 1582 क्विंटल धान कीमत 4904200 रूपये अमानत में ख्यानत कर धोखाधड़ी करने से शासन को वित्तिय क्षति पहुंचाने वाले आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया।
प्रार्थी विरेन्द्र टण्डन, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, शाखा सेतगंगा लिखित आवेदन आरोपी पूर्णेन्द्र यादव के विरूद्ध अपराध क. 66/2024 धारा 420, 409 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
30 सितंबर को आरोपी पूर्णेन्द्र यादव पिता मोतीराम यादव उम्र 42 वर्ष ग्राम छटन, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली छ०ग० को बिलासपुर से लाकर गिरफ्तार किया गया।
पुलिस मामले का संक्षिप्त विवरण बताया कि प्रार्थी विरेन्द्र टण्डन, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर, शाखा सेतगंगा द्वारा दिनांक 08.07.2024 को लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक मुंगेली के आदेशानुसार प्रार्थी एवं
सहाकारिता विस्तार अधिकारी वि.ख. मुंगेली और पर्यवेक्षक, सहकारी बैंक शाखा सेतगंगा के संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 19.06.2024 को धान उपार्जन केन्द्र छटन, का धान खरीदी वर्ष 2023-24 का निरीक्षण एवं
भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें धान खरीदी प्रभारी पूर्णेन्द्र यादव द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख,
आनलाईन धान खरीदी, बारदाना रिपोर्ट अनुसार मिलान कर भौतिक रूप से उपलब्ध धान का मिलान किया गया। जहां वर्ष 2023-24 में धान खरीदी आनलाईन रिपोर्ट अनुसार उपार्जन केन्द्र छटन में कुल 87.443.60क्विंटल धान खरीदी की गई। जिसमें से 81,907.60 क्विंटल धान मिलर्स को परिदान किया गया है।परिदान उपरांत धान खरीदी केन्द्र के स्टाक में 5,536 क्विंटल, धान उपार्जन केन्द्र के स्टाक में
आनलाईन / समिति मॉडयुल अनुसार शेष है। जबकि जांच के दौरान मौके पर खरीदी केन्द्र में मात्रा 6,500 नग धान से भरे बोरा भौतिक रूप से मिला है। धान खरीदी केन्द्र में कुल 3,955 नग धान से भरे बोरा
अनुमानित वजन 1582 क्विंटल कम है। जिसकी कुल कीमत 4904200 रूपये का धान खरीदी प्रभारी आरोपी पूर्णेन्द्र यादव द्वारा धोखाधड़ी अनियमितता एवं अमानत में ख्यानत कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाया।गया कि रिपोर्ट पर अपराध क. 66/2024 धारा 420, 409 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी कायमी दिनांक से फरार हो गया था। आरोपी के पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस.आर. घृतलहरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा सायबर सेल व विशेष टीम एवं थाना फास्टरपुर पुलिस स्टाफ के सहयोग से कड़ी मशक्कत से आरोपी पूर्णेन्द्र यादव को बिलासपुर से पकड़कर थाना लाकर न्यायालय में पेशकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, उप निरीक्षक पारखराम साहू, भोपसिह राजपूत, सिबिल ध्रुव, तीजराम यादव एवं सायबर सेल टीम का सराहनी भूमिका रहा।