अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण करने वाले कृषि केन्द्रों को नोटिस जारी कर विक्रय पर लगाया प्रतिबंध …
हरिपथ–मुंगेली/लोरमी 28 जून कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न जिले में संचालित विभिन्न कृषि केन्द्रों का निरीक्षण कर दो दुकानदार को नोटिस जारी कर विक्रय पर प्रतिबंध लगाया!
कृषि विभाग के उपसंचालक डी.के. ब्यौहार ने बताया कि निरीक्षण में मेसर्स शरद कृषि केन्द्र रामूनगर अखरार में उर्वरक लायसेंस में स्त्रोत प्रमाण बिना शामिल किये जैव उर्वरक सुपर पावडर/दानेदार (ग्रोवर इंडिया बायो फर्टिलाइजर जी.ई. रोड़ परमालकासा भारत) 08 टन एवं कृष्णा कृषि केन्द्र खुड़िया में 05 टन तथा नर्मदा कृषि केन्द्र खुड़िया में 0.400 टन अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए विक्रय प्रतिबंध लगाया गया तथा संचालकों को भण्डारण स्त्रोत के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया है।
इसी तरह मेसर्स कल्याणी कृषि केन्द्र दरवाजा, नवीन ट्रेडर्स घानाघाट, महामाया कृषि केन्द्र घानाघाट, अजय कृषि केन्द्र डोंगरिया, मां शारदा कृषि केन्द्र डोंगरिया, महामाया कृषि केन्द्र लोरमी, कृषि ट्रेडिंग एवं एजेंसी लोरमी, जायसवाल कीटनाशक एवं खाद भण्डार बोड़तराकला, विरेन्द्र कृषि केन्द्र बोड़तराकला, रात्रे ट्रेडर्स खेकतरा, भगत कृषि केन्द्र धनियाडोली, साहू ट्रेडर्स डिंडौरी, विनायक कृषि केन्द्र डिंडौरी एवं महावीर कृषि केन्द्र साल्हेघोरी, बसंत खाद भण्डारण बरेला, शर्मा कृषि केन्द्र दाऊकापा, अरमान कृषि केन्द्र भथरी एवं कमल कृषि केन्द्र भथरी का निरीक्षण कर नियमानुसार केन्द्र संचालन करने हेतु निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान मनहरण कुर्रे उर्वरक निरीक्षक , प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धनंजय कुर्रे एवं धर्मेन्द्र ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा मौजूद रहे।
कृषि विभाग एसडीओ धनंजय कुर्रे ने कहा कि तीन कृषि केंद्र के खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया एवं अन्य तीन को नोटिस जारी किया गया।